उत्तर प्रदेश

समस्त विकास खण्ड की समस्त ग्राम पंचायतों के लिए सहायक विकास अधिकारी को प्रधान और समितियों के समस्त शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों के निवर्हन हेतु प्रशासक नियुक्त

मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी ने बताया कि अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 दिसम्बर 2020 के द्वारा संसूचित किया गया है कि सामान्य पंचायत निर्वाचन 2015 के पश्चात गठित ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 25.12.2020 को समाप्त हो चुका है।

उन्होने बताया कि संयुक्त प्राप्त पंचायत राज अधिनियम-1947 की धारा 12 की उपधारा-3 में यह प्राविधान है कि कोई ग्राम पंचायत जब तक कि उसे धारा-95 की उपधारा(1) के खण्ड (च) के अधीन पहले कि विघटित न कर दिया जाये। अपनी प्रथम बैठक के लिए नियत दिनांक से 5 वर्ष तक न कि उससे अधिन बनी रहेगी।

इस प्रकार इस धारा की उपधारा(4) में यह प्राविधान है कि ग्राम पंचायत के किसी सदस्य का कार्यकाल जब तक कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अन्यथा समाप्त न कर दिया जाये, ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जायेगा।

जिलाधिकारी ने बताया कि इस अधिनियम की धारा-12 की उपधारा(3-क) में यह भी प्राविधान है कि इस अधिनियम के किन्ही अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी जहां अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण या लोकहित में किसी ग्राम पंचायत का संघटन करने के लिए उसके कार्यकाल के अवसान के पूर्व निर्वाचन कराना साध्य नही है

वहां राज्य सरकार या उसके इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी आदेश द्वारा प्रशासनिक समिति, जिसमें ग्राम पंचायत के सदस्यों के रूप में निर्वाचित किये जाने के लिए ऐसी संख्या में जैसी वह उचित समझे अर्ह व्यक्ति होगे या प्रशासक नियुक्त कर सकता है और प्रशासनिक समिति के सदस्य या प्रशासकक छह माह से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जैसी कि इस आदेश में विर्निदिष्ट की जाये। पद धारण करेगा

ग्राम पंचायत उसके प्रधान और समितियों के समस्त शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य, यथास्थिति, ऐसी प्रशासनिक समिति या प्रशासक में निहित होगे। और उनके द्वारा उनका प्रयोग, सम्पादन और निर्वहन किया जायेगा।

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जिलाधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतों क सामान्य निर्वाचन-2021 के पश्चात संघटित की जाने वाली नई ग्राम पंचायतों की प्रथम बैठक के लिए नियत की जाने वाली तिथि तक अथवा अधिकतम छह माह की अवधि के लिए जो भी पहले हो सहायक विकास अधिकारी से अन्यून अधिकारी को उस विकास खण्ड की सीमा के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायत के लिए प्रशासक नियुक्त किये गये है

जिलाधिकारी ने जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्डो की समस्त ग्राम पंचायतों के लिए उस विकास खण्ड के सम्मुख्,ा अंकित सहायक विकास अधिकारी को, प्रधान और समितियों के समस्त शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों के निवर्हन हेतु प्रशासक नियुक्त किये है।

उन्होने बताया कि विकास खण्ड बघरा के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) श्री प्रदीप कुमार को प्रशासक नियुक्त किया गया है। उन्होने बताया कि विकास खण्ड खतौली के सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) श्री योगेश्वर दत्त त्यागी, प्रशासक, विकास खण्ड जानसठ के सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) श्री मुकुटराज, प्रशासक, विकास खण्ड मोरना के सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा, प्रशासक

विकास खण्ड पुरकाजी के सहायक विकास अधिकारी(आई0एस0बी0) श्री ओमवीर सिंह, प्रशासक, विकास खण्ड सदर सहायक विकास अधिकारी(आई0एस0बी0) श्री अमरीश कुमार, प्रशासक, विकास खण्ड चरथावल के सहायक विकास अधिकारी(आई0एस0बी0) श्री राजेन्द्र कुमार, प्रशासक, विकास खण्ड बुढाना के सहायक विकास अधिकारी(कृषि रक्षा) श्री अनंगपाल, प्रशासक तथा विकास खण्ड शाहपुर के सहायक विकास अधिकारी(सहकारिता) श्री सुधीर कुमार गुप्ता को प्रशासक नियुक्त किया गया है।

News Desk

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