Bulandshahr News: पिता की हत्या, नाबालिग बेटी की गवाही पर मां व उसके प्रेमी को सजा
Bulandshahr News: 19 नवंबर साल 2016 को सूरजपाल निवासी अच्छेजा घाट थाना खुर्जा देहात ने कोतवाली देहात बुलंदशहर पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 18 नवंबर 2016 को उसके पुत्र रेशमपाल की हत्या कर दी गई । एडीजे पंचम की न्यायाधीश नीलम ढाका ने हत्यारिन पत्नी व उसके प्रेमी को आजीवन कारावास व 10-10 हज़ार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने बताया मामले को लेकर पुलिस ने तत्परता से पैरवी की, आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से आरोपियों को जेल भेज दिया गया, पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
एडीजे पंचम बुलंदशहर न्यायालय के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रभान सिंह ने बताया कि घटना की चश्मदीद मृतक की नाबालिग बेटी थी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो नाबालिक बेटी ने अपने पिता की हत्या की आंखों देखी घटना बयां की बेटी के बयान को न्यायालय ने गंभीरता से लिया और बेटी की गवाही को मुख्य आधार मानते हुए पिता की हत्यारिन मां और उसके प्रेमी को न्यायालय ने दोषी करार दिया।
बुलन्दशहर एडीजे पंचम न्यायालय के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रभान सिंह ने बताया कि दर्ज रिपोर्ट में कहा गया है कि ‘रेशम पाल अपनी पत्नी संतोष व बच्चों के साथ पिछले कई वर्षों से बुलंदशहर के गांव जटापुर में अपनी ससुराल में घर जमाई बनकर रह रहा था, 18 नवंबर 2016 को रेशम पाल की पत्नी संतोष अपनी नाबालिग पुत्री के साथ बुलंदशहर दवा लेने गई थी।
नाबालिग पुत्री को अपने एक गांव के ही परिचित युवक के घर पर छोड़ प्रेमी राजू उर्फ राजकुमार पुत्र अतर सिंह के साथ दिनभर रही और शाम को अपनी नाबालिग पुत्री को साथ लेकर गांव लौट गई।’
दर्ज रिपोर्ट में कहा गया कि ‘शाम को जब रेशम पाल जंगल में शौच होने गया तो उसने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया, कुछ दूरी पर ही उसकी बेटी भी मौजूद थी। बेटी को जंगल में देख पिता समझाने लगा, तो पत्नी के प्रेमी ने रेशम पाल के सिर पर डंडे से प्रहार कर लहूलुहान कर दिया, जिससे अचेत होकर गिरे रेशम पाल की उसकी पत्नी व पत्नी के प्रेमी ने दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी और फरार हो गये।’
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि एडीजे पंचम बुलंदशहर की न्यायाधीश नीलम ढाका ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रेशम पाल की हत्या के लिए उसकी पत्नी संतोष व उसके प्रेमी राजू उर्फ राजकुमार पुत्र अतर सिंह निवासी जटापुर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 10-10 हज़ार रुपये अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है।
पुलिस ने मृतक की पत्नी संतोष व उसके प्रेमी राजू उर्फ राजकुमार पुत्र अतर सिंह निवासी ग्राम जटापुर के खिलाफ कोतवाली देहात पर मुअसं-1443/2016 धारा 302, 34 व 201 के तहत दर्ज किया था। शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के वाले कि हड्डी टूटी गई थी।