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निम्न श्रेणी के व्यक्तियों को एक माह का निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने का निर्णय

जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड-19 की समस्या के दृष्टिगत शासनादेश संख्या 616/29-6-2020-345सा /12टीसी दिनांक 24.03.2020 के अन्तर्गत जनपद में प्रचलित राशन कार्डधारकों में से निम्न श्रेणी के व्यक्तियों को एक माह का निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

1. समस्त अन्त्योदय कार्डधारक।
2. पात्र गृहस्थी कार्डधारकों में सम्मिलित मनरेगा जाॅब कार्डधारक।
3. पात्र गृहस्थी कार्डधारकों में सम्मिलित श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक।
4. पात्र गृहस्थी कार्डधारकों में सम्मिलित दिहाडी मजदूर, जो नगर निकाय विभाग में पंजीकृत है।
‘‘उपरोक्त श्रेणियो के अतिरिक्त अन्य पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारको को पूर्व की भांति निर्धारित मात्रा व मूल्य पर ही राशन वितरित किया जायेगा।’’
5. दिहाड़ी मजदूर, जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं, पात्रतानुसार उनका राशन कार्ड बनाया जाना है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्न उक्त माह में उपलब्ध होने की स्थिति में नये राशन कार्डधारकों को अनुमन्य खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सकता है।
उक्त आदेश में उल्लिखित किया गया है कि प्रत्येक उचित दर की दुकान पर नोडल अधिकारी नियुक्त करके उनकी देखरेख में उपरोक्त विभागों से प्राप्त सूची के आधार पर निःशुल्क खाद्यान्न वितरित करायेंगे। उक्त के क्रम में संलग्न सूची के अनुसार नोड़ल अधिकारियों की तैनाती करते हुए निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैंः-
1. नोडल अधिकारियों द्वारा अपनी देख-रेख में शान्तिपूर्वक सुरक्षात्मक एवं संक्रमण से बचाव कराते हुए आवश्यक वस्तुओं का वितरण सुनिश्चित कराया जायेगा।
2. जिस दुकान पर 500 से कम राशन कार्ड प्रचलित है उन दुकानों पर तीन दिवस के अन्दर एवं 500 से अधिक कार्ड वाली दुकानों पर एक सप्ताह के अन्दर वितरण सुनिश्चित करेंगे।
3. वितरण के समय विक्रेता की दुकान पर एक समय में 05 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होने चाहिए ताकि कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके।
4. वितरण के समय ई-पाॅस मशीन पर अंगूठा लगाने से पहले राशन लेने वाले व्यक्ति का अंगूठा अच्छे से साबुन से हाथ धुलवाये जाने के पश्चात् ही मशीन पर अंगूठा लगाया जाये। उचित दर विक्रेता साबुन से हाथ धुलवाने के लिए पानी, साबुन, सैनिटायजर की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे।
5. दुकान पर साफ-सफाई का विशेष ध्यान दिया जाये। कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से कम से कम एक मीटर की दूरी बनाकर रखें। इसके लिए विक्रेता दुकान के सामने गोला/निशान बनाकर चिह्नित कर लें।
6. वितरण कार्य प्रातः 09ः00 बजे से अपराह्न 04ः00 बजे के मध्य ही किया जाये। सम्पूर्ण वितरण ई-पाॅस मशीन के माध्यम से किया जाना है। जिन व्यक्तियों के राशन कार्ड निर्गत है, उन्हें ही राशन नियमानुसार देय है। यदि किसी दिहाड़ी मजदूर या निर्धनतम् व्यक्ति का राशन कार्ड नहीं बना है तो उक्त व्यक्ति को चिह्नित करते हुए समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण करके राशन कार्ड फाॅर्म उचित दर विक्रेता को प्राप्त कराया जाये एवं पूर्ति निरीक्षक अगले दिन उक्त व्यक्ति का नियमानुसार राशन कार्ड निर्गत करें।
7. उक्त निर्धारित तिथि तक यदि कोई राशन कार्डधारक अपना राशन प्राप्त नहीं कर पाता है तो उचित दर विक्रेता द्वारा खाद्यान्न राशन कार्डधारक के घर पर उपलब्ध कराया जायेगा।
8. यदि कार्डधारक बीमार, वृद्ध, विकलांग एवं निराश्रित परिवार से आच्छादित है तो उचित दर विक्रेता द्वारा ऐसे राशन कार्डधारकों के यहाँ होम डिलीवरी की जायेगी।
9. अन्त्योदय योजना के कार्डधारक को 35 किग्रा0 राशन (20 किग्रा0 गेहूँ व 15 किग्रा0 चावल) माह अप्रैल, 2020 में निःशुल्क दिया जाना है। इसी प्रकार पात्र गृहस्थी के अन्तर्गत मनरेगा,
10. श्रम विभाग एवं नगर विकास में पंजीकृत श्रमिकों को उक्त विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची एवं सम्बन्धित कार्डधारक द्वारा श्रम विभाग, मनरेगा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सक्रिय जाॅब कार्डधारक एवं नगर विकास के रजिस्ट्रेशन नम्बर से मिलान करने के उपरान्त 05 किग्रा0 खाद्यान्न प्रति यूनिट (03 किग्रा0 गेहूँ व 02 किग्रा0 चावल) की दर से निःशुल्क देय है। उक्त के अतिरिक्त शेष पात्र गृहस्थी कार्डधारको को पूर्व की भांति निर्धारित मात्रा व मूल्य पर राशन वितरित किया जाना है।

11. सम्बन्धित उचित दर विक्रेता द्वारा वितरण के समय एक निःशुल्क वितरण रजिस्टर दुकान पर रखा जायेगा, जिस पर श्रम विभाग, नगर निकाय एवं मनरेगा के रजिस्टर्ड कर्मिकों का विस्तृत विवरण यथा श्रमिक का नाम, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या, आधार नम्बर, राशन कार्ड संख्या व प्रकार आदि अंकित करते हुए निःशुल्क राशन प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान लगवाये जायेगे। जिसे वितरण के समय उपस्थित नोडल/पर्यवेक्षणीय अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाएगा। सत्यापनोपरान्त उक्त वितरण सम्बन्धी सूची एवं संलग्न प्रारूप भरकर उक्त नोडल अधिकारी सम्बन्धित तहसील के पूर्ति निरीक्षक को उपलब्ध कराएगा। पूर्ति निरीक्षक जिसे उप जिलाधिकारी के माध्यम से हस्ताक्षरित कराकर जिला पूर्ति कार्यालय को उपलब्ध कराऐंगे।

12. जो नोडल अधिकारी, उक्त का अनुपालन नहीं करेगा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
13. श्रम विभाग, नगर विकास एवं मनरेगा के पंजीकृत श्रमिको कोे निःशुल्क खाद्यान्न वितरण हेतु सूची पूर्ति निरीक्षक द्वारा उचित दर विक्रेताओं को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त कार्य दिनांक 30.03.2020 तक पूर्ण कर लिया जाये। शेष कार्डधारकों को उचित दर विक्रेता द्वारा ई-पाॅस मशीन से पूर्व माह की भांति निर्धारित मूल्य व मात्रा पर आवश्यक वस्तुऐं उपलब्ध करायी जायेगी।

14. उचित दर दुकानों पर निःशुल्क वितरण की सूचना सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक द्वारा प्रतिदिन 05ः00 बजे तक जिला पूर्ति कार्यालय को प्रेषित की जायेगी। जिला पूर्ति अधिकारी उक्त सूचना संकलित कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे।

News Desk

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