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मुजफ्फरनगर ओरेंज जोन में: नये आर्डर, जाने क्या-क्या खुलेगा और नही

जिलाधिकारी ने बताया कि वर्तमान में जनपद मुजफ्फरनगर ओरेंज जोन के अन्तर्गत चिन्हित है। अतः जनहित की मांग के दृष्टिगत जनपद मुजफ्फरनगर में निम्नलिखित निर्देशों को लागू किया जाता हैः-

1-निम्नलिखित गतिविधियाॅ दिनांक 31.05.2020 तक पूर्णतया निषिद्ध रहेंगी-
 समस्त स्कूल, काॅलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान इत्यादि यद्यपि आॅन लाईन/दूरस्थ शिक्षा हेतु अनुमति रहेगी।
 समस्त सिनेमा हाॅल, शाॅपिंग माॅल, जिम, तरण-ताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली हाॅल और इस प्रकार के अन्य स्थान एवं समस्त सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम/अन्य सामूहिक गतिविधियां निषिद्ध रहेंगी, समस्त धार्मिक स्थल/पूजा स्थल जन सामान्य हेतु बन्द रहेंगे। धार्मिक जुलूस आदि पूर्णतया निषिद्ध रहेंगे।
 जनपदीय और अन्तर्जनपदीय बस परिवहन, सिवाय अनुमति प्रदत्त बसों को छोडकर निषिद्ध होगी।

(2) रात्रि-निषेधाज्ञा-
सायं 7ः00 बजे से सुबह 7ः00 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा। (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोडकर)।

(3) संक्रमण के खतरे के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा-
समस्त जोन में 65 वर्षीय से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रूग्णत अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे घरों के अन्दर ही रहेंगे, सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना आवश्यक हो।

(4) निम्नलिखित गतिविधियों को सर्शत अनुमति होगी-
 सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कन्टेन्मेन्ट जोन के बाहर अनुमति होगी, लेकिन औद्योगिक इकाईयों को फेस मास्क, फेस कवर, सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करना होगा एवं औद्योगिक गतिविधियों के लिए बसों के इस्तेमाल पर भी उपरोक्त सावधानी बरती जायेगी।
 नर्सिंग होम एवं प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेन्सी एवं आवश्यक आपरेशन करने हेतु स्वास्थ्य विभाग की अनुमति तथा समस्त सुरक्षा उपकरण एवं प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति दी जाएगी।
 स्पोर्ट स्टेडियम, स्पोर्ट काॅम्पलेक्स, स्पोर्ट ग्राउण्ड, को प्रतिदिन प्रातः 07.00 बजे से प्रातः 09.00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी, परन्तु इनमें दर्शकों हेतु अनुमति नही होगी।
 मुख्य सब्जी मण्डी प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 11.00 बजे तक
 नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य करने की अनुमति होगी, ई-कामर्स एसेन्सल/नाॅन एसेन्सल गुड्स की दुकाने।
 घरों में काम करने वाले सहायक प्रातः 07.00 बजे से सांय 07.00 बजे तक घरों में काम कर सकेंगे।
 जिला परिषद मु0नगर स्थित दवाईयों की हाॅलसेल मार्किट सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, तथा रविवार प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 05.00 बजे तक खोली जा सकेगी, बाकी दिन यथा मंगलवार, बृहस्पतिवार एवं शनिवार को बन्द रहेगी।
4(1) निम्नलिखित दुकानों को साप्ताहिक बन्दी के दिवसों को छोडकर प्रतिदिन प्रातः 07.00 बजे से अपरान्ह 04.00 बजे तक खोलने की

सर्शत अनुमति होगीः-
 किरयाना, बर्तन, क्राॅकरी, जनरल स्टोर, काॅस्मेटिक, ज्वैलरी, कपडा, रेडीमेट-गारमेंट, जूता-चप्पल, स्टेशनरी, बिजली के सामान, इलेक्ट्रानिक सामान, सैनेटरी/हार्डवेयर, फ्रिज/ए0सी0/कूलर, साईकिल, टेलर(कपडे सीलने वाले), मोबाईल शाॅप, मोबाईल रिपेयरिंग, पेन्ट एवं टाईल्स, की दुकाने।
 भारी वाहन/छोटे वाहन की मरम्मत की दुकानें, कृषि एवं सहवर्ती उपकरणों की दुकान, सर्विस सेन्टर, स्पेयर पार्टस की दुकानें, फोटो स्टेट, फोटो स्टूडियो, जिरोक्स, कम्पयूटर सम्बन्धी कार्य करने वाली दुकाने, डिजीटल प्रिन्टिंग, प्रिन्टिंग प्रेस एवं ड्राई क्लीनर्स की दुकाने, आॅप्टिकल की थोक एवं रिटेल की दुकाने, ट्रांसपोर्टरों के गोदाम एवं बीडी सिगरेट की दुकानें।
 फर्नीचर शोरूम, व फर्नीचर तैयार करने वाले (फर्नीचर कारखाना), गिफ्ट सैण्टर, मोटर साइकिल स्पेयर पार्टस एवं रिपेयरिंग सेण्टर, तथा एल्यूमिनियम/लकडी का कार्य करने वालों की दुकानें।
 रिटेल मेडिकल स्टोर,एवं चिकित्सीय उपकरणों की दुकाने, दूध एवं डेयरी की दुकाने, पशु चार, बीज एवं पेस्टीसाईड्स की दुकाने, मिठाई की दुकान भी खोलने की अनुमति होगी, किन्तु दुकानों पर सिर्फ मिठाई बेचने का कार्य किया जाएगा दुकानों पर बैठकर खाने की कोई अनुमति नही होगी।
 जनपद में जो भी दुकान खुलेगी उनके समस्त दुकानदारों को फेस कवर/मास्क लगाना होगा, गलब्स का इस्तेमाल करना होगा एवं दुकान में सेनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी जिससे की आने वाले समस्त व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सके। किसी भी खरीदार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नहीं की जाएगी।

(5) कुछ मामलों में व्यक्तियों एवं माल आदि के आवागमन के सम्बन्ध में विशेष निर्देश-
ऽ राज्य के अन्दर एवं राज्य से बाहर चिकित्सा-व्यवसायी, नर्स एवं पैरा-मेडिकल स्टाफ, सफाई-कार्मिक और एम्बुलेन्स को बिना किसी प्रतिबन्ध में साथ आवागमन की अनुमति होगी।
ऽ समस्त प्रकार के माल/माल परिवहन (खाली ट्रकों सहित) को अन्तर्राज्यीय परिवहन के आवागमन की अनुमति होगी।

(6) सार्वजनिक स्थल/कार्यस्थल
 सार्वजनिक स्थानों एवं कार्यस्थलांे पर फेसकवर/मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
 सार्वजनिक स्थलों/कार्य स्थलों के उत्तरदायी अधिकारी गाइडलाइन्स के अनुसार सोशल डिस्टेंडिसं का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगें।
 कार्य स्ािल पर प्रवेश/निकासी एवं काॅमन प्लेस पर थर्मल स्कैनिंग, हैण्डवाॅश/सैनेटाइजर की व्यवस्था की जाए। सम्पूूर्ण कार्यस्थल क्षेत्र में जन-प्रसाधन आदि स्थानों  पर लगे दरवाजे/हैण्डल आदि को निरन्तर सैनिटाइजेशन किया जाए।
 कोई भी संगठन/आयोजक सार्वजनिक स्थल पर एक साथ 05 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा नही होने देगा।
 शादी सम्बन्धी आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जायेगी एवं 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नही होगी। (शादी के आयोजन के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा)
 अन्तिम-संस्कार से सम्बन्धित गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जायेगी एवं 20 व्यक्ति से अधिक व्यक्तियों
के इकट्ठा होने की अनुमति नही होगी।
 सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दण्डनीय (स्थानीय विधि अनुसार) होगा।
(7) लाॅकडाउन गाइडलाइन्स का आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के अनुरूप कडाई से अनुपालन किया जायेगा, लाॅकडाउन उपायों के क्रियान्वयन हेतु निम्न निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा-
 सोशल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य समस्त प्रकार के निर्देशों का अनुपालन नगर पालिका क्षेत्र मुजफ्फरनगर में नगर मजिस्टेªट तथा तहसील क्षेत्र में समस्त उप जिला मजिस्टेªट सुनिश्चित करायेंगें।
(8) दण्डात्मक प्रावधान-
लाॅकडाउन के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-51 से 60 तथा भा0द0वि0 की धारा-188 में दिए गए प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

News Desk

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