Jhansi News: मासूम के साथ छेड़छाड़ करने पर पांच साल का कठोर कारावास, पाक्सो एक्ट
Jhansi News: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (बलात्कार सहित पाक्सो एक्ट) न्यायालय संख्या-9, नितेन्द्र कुमार की अदालत ने मासूम के साथ छेड़छाड़ व अश्लील हरकतें कर जान से मारने की धमकी का आरोप सिद्ध होने पर एक अभियुक्त को 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा के अनुसार वादी मुकदमा ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को तहरीर देते हुए बताया था कि वह किराये के मकान में निवास करती है और उसकी मां व भाई थापक बाग में ही किराये के मकान में रहते है। बीते 19 अगस्त 2013 को उसकी बेटी पीड़िता (7वर्ष), अपनी नानी के यहां गई थी
उसी मकान में किराये से निवास कर रहे सन्नी उर्फ रूपेन्द्र कुशवाहा पुत्र रतनलाल कुशवाहा ने उसकी लड़की को छत पर ले जाकर अश्लील हरकतें की और अश्लील चित्र दिखाते हुए कहा कि अपने मम्मी-पापा को यह बात न बताना। जब उसकी बेटी ने यह बात उसे बताई तब उसने रूपेन्द्र के घरवालों को पूरी बात बताई तो सन्नी उर्फ रूपेन्द्र ने व उसके घर वालों ने बात झुठलानी चाही और सन्नी ने उन लोगों को गालियां देते हुए धमकी दी कि अगर थाने में रिपोर्ट की तो उसकी लड़की को जान से मार देंगे।
तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अभियुक्त सनी उर्फ रूपेन्द्र के खिलाफ कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर मामले की दर्ज कर कार्रवाई आरम्भ की गई। जांच करने के बाद प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दोष सिद्ध होने पर आरोपी को पॉक्सो एक्ट के अपराध में 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं 15 हजार रुपये अर्थदण्ड लगाया है। अगर आरोपी की ओर से अर्थदण्ड अदा न किये जाने पर 6 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास
धारा 11/12 पॉक्सो एक्ट के अपराध में 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदण्ड, अदा न किये जाने पर 2 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास, धारा 506 के अपराध में एक वर्ष के कारावास व 1 हजार रुपये अर्थदण्ड , अदा न किये जाने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास, धारा-504 में एक वर्ष के कारावास व 500 रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न किये जाने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। आरोपी की ओर से जमा किए गए अर्थदण्ड की कुल धनराशि में से आधी धनराशि क्षतिपूर्ति के रुप में पीड़िता को प्रतिकर के रुप में प्रदान की जायेगी।

