Lucknow News: Mukhtar Ansari को एक बार फिर कोर्ट से बड़ा झटका,जमानत अर्जी खारिज
Lucknow News: फर्जी दस्तावेजों के सहारे शत्रु संपत्ति को हथियाकर उस पर कब्जा करके मकान बनाने के आरोपी पूर्व विधायक Mukhtar Ansari की जमानत अर्जी लखनऊ कोर्ट ने खारिज कर दी है. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत के विशेष न्यायाधीश गौरव कुमार ने अर्जी खारिज कर दी.
न्यायाधीश ने कहा कि जांच में अंसारी की संलिप्तता पाई गई और इस आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है कि वह मुकदमे के दौरान गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. इस मामले में लखनऊ की कोर्ट में सुनवाई चल रही है.
इस मामले में 27 अगस्त 2020 को स्थानीय क्षेत्र लेखपाल सुरजन लाल ने हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. इसमें कहा गया था कि जियामऊ इलाके में कुछ जमीन मोहम्मद वसीम के नाम पर दर्ज थी जो पाकिस्तान चला गया था और उसकी जमीन सरकार के राजस्व रिकॉर्ड में शत्रु संपत्ति के रूप में दर्ज की गई थी.
एफआईआर के मुताबिक उक्त जमीन को अंसारी और उनके बेटों ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे हड़प लिया और इस तरह सरकार के साथ करोड़ों रुपये की ठगी की. मामले में अंसारी की ओर से जमानत अर्जी दाखिल करते हुए दावा किया गया था कि वह निर्दोष हैं और राजनीतिक रंजिश के चलते उन्हें मामले में फंसाया गया है. इस मामले में मुख्तार अंसारी के साथ ही उनके बेटे उमर अंसारी और अब्बास अंसारी पर भी केस दर्ज किया गया था.
लखनऊ जनपद न्यायालय में चल रहे 236/2020 के मामले में मुख्तार अंसारी के ऊपर गैर कानूनी ढंग से जमीन पर कब्जा करने का मामला चल रहा था. डाली बाग में भी अवैध निर्माण किया गया था, जिसे योगी सरकार ने गिराकर बुलडोजर चला दिया था.
अपार एवं सत्र न्यायालय में शनिवार को मुख्तार अंसारी की तरफ से अधिवक्ता अरुण सिन्हा की तरफ से पैरवी की गई और अपना पक्ष रखा गया जबकि सरकारी अधिवक्ता की तरफ से पक्ष रखा गया. फिलहाल मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद हैं.