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मुज़फ्फरनगर में भी कल से बाज़ार सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक खुलेंगे, आदेश जारी

 जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्य सचिव, महोदय उ0प्र0 शासन, गृह (गोपन) अनुभाग-3 लखनऊ के पत्र संख्या 1755/2020/सीएक्स-3, दिनांक 14 जुलाई 2020 के अन्तर्गत कोविड-19 महामारी एवं संचारी रोगो की वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत एवं इसके प्रभावी नियंत्रण हेतु सम्पूर्ण प्रदेश में प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10.00 बजे से सोमवार प्रातः 05.00 बजे तक कतिपय प्रतिबन्धों/व्यवस्थाओं को लागू किए जाने के सम्बन्ध में आदेश निर्गत किया गया है।

अतः उक्त के अनुपालन मे जनपद मुजफ्फरनगर में कोविड-19 महामारी तथा संचारी रोगों के संक्रमण को रोकने की दृष्टि से एतद्द्वारा सम्पूर्ण जनपद मुजफ्फरनगर में निम्नानुसार व्यवस्था लागू करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जाता हैः-

1- इस अवधि में (प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 05.00 बजे तक) सम्पूर्ण जनपद मुजफ्फरनगर में समस्त शासकीय कार्यालय (समस्त आवश्यक सेवाओं एवं बैंकों को छोडकर) बन्द रहेंगे।

2- समस्त शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मण्डी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बन्द रहेंगे। शेष दिवसों में इन सभी के खुलने की अवधि प्रातः 09.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक रहेगी।

सप्ताह के अन्य दिनों में होने वाली साप्ताहिक बन्दी भी शनिवार/रविवार को ही रखी जाएगी। शनिवार/रविवार के दिन को जो साप्ताहिक बाजार लगाए जाते है, उन्हे सोमवार से शुक्रवार के मध्य किसी भी दिन लगाया जा सकता है। समस्त धार्मिक स्थल इस अवधि में सोशल डिस्टेंन्सिंग एवं अन्य स्वास्थ्य प्रतिबन्धों के पालन सुनिश्चित करते हुए अवधि में खुले रह सकते है।

3- इस अवधि में प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थित समस्त औद्योगिक कारखाने जिनमें IT तथा (IT Enabled Services) से जुडे उद्योग भी सम्मिलित है चलते रहेंगे। इनमें सोशल डिस्टेंन्सिंग एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिबन्धों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सभी औद्योगिक इकाइयों में कोविड हेल्प-डेस्क भी अनिवार्यतः स्थापित की जाएगी ।

4- इस अवधि में समस्त आवश्यक सेवाएं यथा-स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेंगे और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता-कर्मी व डोर-स्टेप डिलेवरी से जुडे व्यक्तियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
5- रेलवे तथा राज्य सडक परिवहन निगम की बसों का आवागमन पूर्व की भांति यथावत जारी रहेगा। रेलों से आने वाले यात्रियों के आवागमन हेतु यथावश्यक बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सडक परिवहन निगम द्वारा की जाएगी।

6- अन्तर्राष्ट्रीय  एवं घरेलू हवाई सेवा यथावत जारी रहेंगी। हवाई-अड्डों से अपने गंतव्य स्थल को जाने वाले व्यक्तियों/यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नही होगा।

7- मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य राज्यमार्गो पर परिवहन जारी रहेगा एवं इनके किनारे स्थित पेट्रोल पम्प एवं ढाबे पूर्ववत खुले रहेंगे।

8- इस अवधि में जिला प्रशासन द्वारा सफाई एवं स्वच्छता (Sanitization) व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु वृहद अभियान चलाया जाएगा। इसमें शामिल सभी अधिकारी/कर्मचारी इन प्रतिबन्धों से मुक्त रहेंगे और इनसे सम्बन्धित कार्यालय भी खुले रहेंगे।

9- स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19/संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग व सर्विलांस का अभियान चलाया जा रहा है जो यथावत चलता रहेगा एवं इनसें सम्बन्धित कार्यालय भी खुले रहेंगे। इन कार्यो में लगे हुए समस्त कोरोना वॉरियर अधिकारी/कर्मचारियों को उनके पहचान-पत्र के आधार पर आने जाने पर कोई प्रतिबन्ध नही होगा।

10- इस अवधि में आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालय एवं इन प्रतिबन्धों से मुक्त सेवाओं से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों का पहचान-पत्र ही डयूटी-पास माना जाएगा और उनकी आवाजाही को रोका नही जाएगा।

11- इस अवधि में सभी वृहद निर्माण-कार्य यथा एक्सप्रेस-वे, बडे पुल एवं सडकें, लोक निर्माण विभाग के बडे निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे।

12- प्रत्येक सार्वजनिक स्थल यथा अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, चौराहों आदि पर जिला प्रशासन व पुलिस एवं नगर निकायों द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम (पी0ए0 सिस्टम) द्वारा कोविड-19 व संचारी रोगों से बचाव के सम्बन्ध में जागरूकता कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया जाएगा।

13- जनपद के प्रत्येक मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जाएगा। पुलिस टामों/यू0पी0-112 द्वारा पेट्रोलिंग द्वारा उपरोक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

14- शासन द्वारा कोविड-19 के संक्रमण की समीक्षा हेतु जिले में तैनात नोडल अधिकारियों द्वारा पूर्व निर्धारित दायित्वों के साथ-साथ उपरोक्त निर्देशों का भी पर्यवेक्षण किया जा रहा है।

15- सब्जी व फलों की सभी मण्डियां व दुकाने यथावत खुली रहेंगी।

उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।

News-Desk

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