उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए शुकदेव आश्रम लीज डीड बढ़ाने को स्वीकृति दी

मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मुजफ्फरनगर जनपद के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख तीर्थ्स्थल माने जाने वाले शुकतीर्थ के श्री शुकदेव आश्रम को दी गई वन विभागकी भूमि के लिए लीज डीड को आगामी ३० वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता आयोजित हुई राज्य मंत्री परिषद की मीटिंग में लीज डीड बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। राज्य सरकार के इस निर्णय के बाद अब यह भूमि २०३९ तक श्री शुकदेव आश्रम के पास रहेगी।

श्री शुकदेव आश्रम स्वामी कल्याण देव सेवा ट्रस्ट, शुक्रताल, मुजफ्फरनगर को लीज पर दी गयी ०५ एकड़ (२.०२४३ हे०) वन भूमि के आगामी ३० वर्षों हेतु (दिनांक ०१.०१.२०१० से दिनांक ३१.१२.२०३९ तक) लीज नवीनीकरण की अनुमति के सम्बन्ध में सरकार ने स्वीकृति दे दी है।

मंत्रिपरिषद ने श्री शुकदेव आश्रम स्वामी कल्याण देव सेवा ट्रस्ट, शुक्रताल, मुजफ्फरनगर को लीज पर दी गयी ०५ एकड़ (२.०२४३ हे०) वन भूमि के आगामी ३० वर्षों हेतु (दिनांक ०१.०१.२०१० से दिनांक३१.१२.२०३९ तक) लीज नवीनीकरण की अनुमति विषयक प्रस्ताव राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ भारत सरकार को प्रेषित किये जाने के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दी
है। बता दें कि जनपद मुजफ्फरनगर में शुक्रताल एक धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व का ग्राम हैं। इसी स्थान पर स्थित शुकदेव आश्रम (जनपद मुजफ्फरनगर में श्री शुकदेव आश्रम स्वामी कल्याण देव सेवा ट्रस्ट) मेंलगातार भागवत कथाएं होती रहती हैं

जिसमें देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं एवं रात्रि स्थगन करते हैं। ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क विद्यालय, छात्रावास एवं निःशुल्क चिकित्सालय भी स्थापित एवं संचालित है।

इस संस्था को बागवानी, वृक्षारोपण एवं गौ गृह निर्माण हेतु ग्राम-शुकताल बांगर स्थित ०५ एकड़ (२.०२४३ हे०)वन भूमि दिनांक ०१.०१.१९५० से ३१.१२.१९७९ तक ३० वर्षों के लिए इस शर्त पर दी गयी थी कि उतनी ही अवधि के लिए पट्टे कर ०२ बार इसका नवीनीकरण किया जाएगा।
प्रश्नगत संस्था को लीज पर दी गयी

०५ एकड़ भूमि के द्वितीय लीज नवीनीकरण (दिनांक ०१.०१.१९८० से दिनांक ३१.१२.२००९) हेतु उ०प्र० शासन द्वारा संस्तुति पत्र सं०-५७९१/१४-२-९३-१८७/१९५३ दिनांक ०१.१०.१९९३ भारत सरकार को भेजा गया, जिस पर अन्तिम निर्णय भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

भारत सरकार को प्रेषित इस प्रस्ताव में प्रश्नगत ०५ एकड़ वन भूमि संरक्षित क्षेत्र (हस्तिनापुर वन्य जीव विहार) में थी। संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत अवस्थित इस वन भूमि के लीज नवीनीकरण हेतु वन (संरक्षण)अधिनियम-१९८० के तहत स्वीकृति के अतिरिक्त राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करने की व्यवस्था तत्समय लागू नहीं हुई थी।

यह व्यवस्था भारत सरकार के दिशा-निर्देश संख्या-थ्ण्छव.६.३ध्२००३ॅस्.१;च्ज्द्ध दिनांक ११.०१.२००५ द्वारा वर्ष २००५ से लागू हुई। अतः अब संरक्षित क्षेत्र (हस्तिनापुर वन्य जीव विहार) के अन्तर्गत अवस्थित वर्णित ०५ एकड़ वन भूमि के लीज का नवीनीकरण (दिनांक ०१.०१.२०१० से दिनांक ३१.१२.२०३९ तक) राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति के अनुमोदनोपरान्त होगा।

News Desk

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