विवाद: ईओ बोले पालिकाध्यक्ष को नहीं कार्यमुक्त करने का अधिकार
मुजफ्फरनगर। पालिकाध्यक्ष और ईओ के बीच चला आ रहा विवाद अब इतना बढ गया है कि इसमें निदेशालय को भी शामिल किया जा रहा है। पालिकाध्यक्ष ने ईओ को नोटिस भेजते हुए पालिका बोर्ड का तत्काल विशेष सत्र बुलाते हुए नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-58 के तहत ईओ को कार्यमुक्त करने की चेतावनी दी है।
इस संबंध में ईओ विनय कुमार मणि त्रिपाठी ने निदेशालय से आदेश मंगाया है। शासनादेश में ईओ को कार्यमुक्त करने का पालिकाध्यक्ष को कोई अधिकारी नहीं दिया गया है। पालिकाध्यक्ष अंजू अग्रवाल ने नगर पालिका ईओ विनय कुमार मणि त्रिपाठी पर आदेशों का पालन न करने का आरोप लगाते हुए नोटिस भेजा है।
ठेकेदारों के प्रकरण में पालिकाध्यक्ष कई बार ईओ को भुगतान करने का निर्देश दे चुकी है, लेकिन फिर भी ईओ ने ठेकेदारों का भुगतान नहीं किया है। जिस कारण ठेकेदारों ने कई दिन तक नगर पालिका परिसर में धरना दिया।
इस संबंध में पालिकाध्यक्ष ने ईओ पर कडी नाराजगी जताई है।पालिकाध्यक्ष ने मजबूरीवशं नगर पालिका परिषद बोर्ड का तत्काल विशेष सत्र बुलाते हुए नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा -58 के अन्तर्गत ईओ को पालिका से कार्यमुक्त करने की चेतावनी दी है।
ईओ विनय कुमार मणि त्रिपाठी ने बताया कि पालिकाध्यक्ष को विशेष बैठक बुलाकर ईओ को कार्यमुक्त करने का कोई अधिकार नहीं है।ईओ ने बताया कि शासनादेश में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि केन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों (अधिशासी अधिकारी, राजस्व, लेखा संवर्ग) को पालिका पंचायत बोर्ड द्वारा अनाधिकृत ढंग से बोर्ड प्रस्ताव के तहत कार्यमुक्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि पालिकाध्यक्ष द्वारा दिए गए नोटिस का जवाब तैयार किया जा रहा है।