Hathras News: 2018 से चल रहे मुकदमे पर आया फैसला, दुष्कर्म-हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा
Hathras News: कोतवाली हाथरस जंक्शन क्षेत्र के एक गांव में खेत से चारा लेने गई महिला के साथ नामजद ने मार्च 2018 में दुष्कर्म की घटना की और फिर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में पहले तो पुलिस ने अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस की जांच पड़ताल में अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए और फिर कोतवाली हाथरस जंक्शन (Kotwali Hathras Junction Area) पर धारा 302, 376, 34 के तहत प्रेम चंद उर्फ सेठी, केशव, और अजय उर्फ चौटाला और एक अन्य के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के आधार पर दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी।
इस अभियोग की विवेचना शुरू हुई। सभी पहलुओं पर विवेचना कर पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गई। आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। 2018 से लगातार मुकदमा चलता रहा, जिसके परिणामस्वरुप मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश जनपद हाथरस द्वारा उक्त अभियोग से सम्बन्धित फैसला सुनाया गया।
कोर्ट ने एक अभियुक्त को बरी करते हुए अभियुक्त प्रेम चंद उर्फ सेठी को धारा 302, 376 व 34 में आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। जबकि अभियुक्त केशव और अजय उर्फ चौटाला को धारा 302 व 34 में आजीवन कारावास व दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

