कथित फर्जी डिग्री मामले में UP के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी राहत-Allahabad High Court
इसके बाद दिवाकर त्रिपाठी ने Allahabad High Court में जनहित याचिका दाखिल की. कोर्ट ने उस याचिका को जनहित याचिका के तौर पर स्वीकार नहीं किया और उसे सुनवाई के लिए संबंधित खंडपीठ को संदर्भित किया था. डिवीजन बेंच ने याचिका की सुनवाई के बाद वापस लिए जाने के आधार पर उसे खारिज कर दिया.
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