Muzaffarnagar – नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म में २० साल की सजा, ५० हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा
मुजफ्फरनगर।(Muzaffarnagar ) करीब पांच साल पूर्व बुढ़ाना में एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करने के मामले में आज अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर अपना फैसला सुनाया है। इस मामले में गवाही के बाद आरोपी को दोषी करार दिया गया था। शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी को २० साल के कारावास और अलग अलग धाराओं में ५० हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माना राशि पीड़िता को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिये हैं। जुर्माना नहीं चुकाने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
प्राप्त समाचार के अनुसार विशेष सत्र न्यायाधीश पोक्सो एक्ट कोर्ट नम्बर-१ एडीजी रितिश सचदेवा ने आज पांच साल पुराने एक रेप केस में अपना फैसला सुनाया है। यह मामला कक्षा २ में पढ़ने वाली आठ साल की मासूम बच्ची के साथ रेप करने का है। विशेष लोक अभियोजक पोक्सो विक्रांत राठी और प्रदीप बालियान ने बताया कि बुढ़ाना निवासी कक्षा-२ की छात्रा के साथ १९ दिसम्बर २०१८ को अनिल कुमार पुत्र सरोज निवासी गांव समस्तीपुर जिला दरभंगा बिहार के द्वारा बलात्कार किया गया था।
इस मामले में बच्ची के पिता ने घटना के दिन ही थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपी अनिल गांव के ही निवासी अनिल कुमार पुत्र मामचंद के यहां नौकर के रूप में कार्य कर रहा था। बच्ची के पिता द्वारा दर्ज कराये गये मामले के अनुसार १९ दिसम्बर को उनकी आठ साल की बच्ची घर से स्कूल पढ़ने के लिए गई थी।
छुट्टी के समय बिहार निवासी अनिल स्कूल पहुंचा और बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ अपने मालिक के घेर में लेकर आ गया। यहां पर अनिल ने बच्ची के साथ बलात्कार किया। बच्ची चिल्लाई तो ग्रामीण मौके पर आ गये और माता पिता भी वहां पर पहुंच गये थे। पुलिस ने अनिल कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा ३७६ और पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज करने के बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
शुक्रवार को पोक्सो कोर्ट नम्बर एक के न्यायाधीश ने दोषी ठहराये गये अनिल को २० साल की सजा और धारा ३७६ में ३० हजार तथा ५ध्६ पोक्सो एक्ट में २० हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है। एडीजीसी विक्रांत राठी ने बताया कि अनिल के खिलाफ कोर्ट में उनके द्वारा ६ गवाह पेश किये गये। साक्ष्यों के आधार पर ही दोषसि(ी हुई और कोर्ट ने आज सजा सुनाई है।