ईद के बाद जिले में खुलेंगी मुजफ्फरनगर सिविल कोर्ट
मुजफ्फरनगर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनपद में सिविल कोर्ट को 22 मई से खोले जाने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के निर्देशानुसार, रेड जोन वाले जनपदों में भी जिला प्रशासन की सलाह के बाद कुछ शर्तों के साथ कोर्ट खोली जा सकती हैं।
हालांकि, जनपद में ईद के बाद ही अदालतें खुलने की संभावनाएं हैं। 22 मई को जिला अदालतों में अलविदा जुमा का स्थानीय अवकाश पूर्व घोषित है। 23 मई को माह का चौथा शनिवार है, जिस पर न्यायिक अधिकारियों का अवकाश होता है।
इसके बाद 24 मई को रविवार और फिर 25 मई को ईद का अवकाश घोषित है। अब यदि ईद 24 मई को होती है तो 25 मई और यदि ईद 25 मई को होती है तो अगले दिन 26 मई से अदालतों में कामकाज शुरू हो जाएगा।
हालांकि निर्देशों के अनुसार, रेड जोन के जिलों में अदालतों में सीमित कामकाज होगा, जिसमें जमानत अर्जी और अन्य जरूरी काम ही किए जाएंगे। इसके साथ ही अदालतों में केवल दस प्रतिशत स्टाफ ही इस दौरान कार्यरत होगा।