Muzaffarnagar News: मूर्ति खंडित करने के आरोपी को जमानत, पुलिस ने किया था 2 को गिरफ्तार
Muzaffarnagar News: बचाव पक्ष के अधिवक्ता की और से प्रार्थना प्रार्थना पत्र देकर याकूब की जमानत की याचना की गई थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश चवन प्रकाश ने जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए जानलेवा हमला, धार्मिक विद्वेष फैलाने सहित विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार याकूब को 50 हजार रुपये की जमानत राशि पर रिहा करने का आदेश जारी किया
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