बुजुर्ग शख्स के साथ कथित मारपीट के मामले में एक्शन: 50 ट्वीट्स पर रोक, राणा अय्यूब को चार सप्ताह की ट्रांजिट अग्रिम जमानत
गाजियाबाद के लोनी में एक बुजुर्ग मुस्लिम शख्स के साथ कथित मारपीट के मामले में ट्विटर ने एक्शन लेते हुए 50 ट्वीट्स पर रोक लगा दी है। ट्विटर अधिकारियों के मुताबिक, अब्दुल समद सैफी पर कथित हमले और उनकी दाढ़ी काटने वाले वीडियो से संबंधित ट्वीट्स पर पहुंच से रोक दी गई है।
ट्विटर ने एक बयान में कहा, “जैसा कि हमारी कंट्री विदहेल्ड पॉलिसी में बताया गया है, वैध कानूनी मांग के जवाब में या स्थानीय कानून के उल्लंघन के मामले में, कंटेंट तक पहुंच को रोकना जरूरी हो सकता है। विदहोल्डिंग उस विशेष क्षेत्र/देश तक सीमित है, जहां कंटेंट को अवैध माना गया है। हम अकाउंट्स को सीधे सूचित करते हैं ताकि उन्हें पता चले कि हमें अकाउंट से संबंधित कानूनी आदेश प्राप्त हुआ है।”
गाजियाबाद पुलिस ने एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ मारपीट के सिलसिले में ट्वीट करने पर ट्विटर, ट्विटर कम्युनिकेशंस इंडिया के साथ-साथ मोहम्मद जुबैर और राणा अयूब सहित पत्रकारों पर मामला दर्ज किया है। वहीं इस मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने राणा अय्यूब को चार सप्ताह की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी।
#ट्विटर के तरफ से दिए गए जवाब से @ghaziabadpolice संतुष्ट नहीं है और उसे किसी भी प्रकार से औचित्य पूर्ण नहीं बताया है। पुलिस ने @TwitterIndia के एमडी को व्यक्तिगत रूप से इस संबंध में पुलिस के सामने पेश होने का निर्देश दिया है।#News #Latest #Update https://t.co/UpfavNU4U5
— News & Features Network (@mzn_news) June 22, 2021
उत्तर प्रदेश पुलिस ने अय्यूब के खिलाफ सोशल मीडिया पर उस वीडियो को कथित तौर पर प्रसारित करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की थी जिसमें एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति ने दावा किया था उसे पीटा गया और उनसे ‘जय श्री राम’ का नारा लगाने के लिए कहा गया। पुलिस ने अपनी प्राथमिकी में दावा किया कि वीडियो सांप्रदायिक अशांति पैदा करने के लिए प्रसारित किया गया था।
उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना), 153ए (धर्म, वर्ग आदि के आधार पर समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 295 ए (किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वास का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य करना), 120बी (आपराधिक साजिश) और अन्य के प्राथमिकी दर्ज की गई है।
अय्यूब के वकील मिहिर देसाई ने सोमवार को न्यायमूर्ति पी डी नाइक की एकल पीठ को बताया कि आवेदक एक पत्रकार है जिसने अपने ट्विटर हैंडल से वीडियो को केवल ‘फॉरवर्ड’ किया था। देसाई ने कहा, ‘‘जब 16 जून को उन्हें पता चला कि वीडियो की सामग्री सही नहीं है, तो उन्होंने उसे हटा दिया।’’ उन्होंने कहा कि जिन अपराधों के तहत अय्यूब पर मामला दर्ज किया गया है