उत्तर प्रदेश

Banda News: बच्चों से कुकर्म करने वाले आरोपी हॉस्टल वार्डन को 20 साल की सुनाई कठोर सजा

Banda News: बांदा में एक स्कूल के हॉस्टल वार्डन को बच्चों से कुकर्म करने के मामले में कोर्ट ने 20 साल की कठोर सजा सुनाई है। साथ ही 29 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है। जुर्माना न अदा करने पर 6 माह की अधिक जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी। कोर्ट ने इस केस का फैसला 5 सालों में दिया है। सरकारी अधिवक्ता कमल सिंह ने मामले की पुष्टि की है।

अधिवक्ता ने बताया कि अप्रैल 2017 में अतर्रा थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके बेटा और एक दोस्त उसी थाना क्षेत्र इलाके के एक स्कूल के हॉस्टल में रहते हैं, तभी हॉस्टल वार्डन ने डरा धमकाकर रात में उनके साथ कुकर्म किया है।

पुलिस ने स्कूल के प्रबंधक, प्रिंसिपल और हॉस्टल वार्डन के खिलाफ केस दर्ज किया था। विवेचना में हॉस्टल वार्डन को दोषी पाया गया और कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। प्रबंधक और प्रिंसिपल को क्लीनचिट दे दी गई। इस मामले में अभियोजन की और से कोर्ट में 6 गवाह पेश किए गए।

विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की तमाम दलीलों की सुनवाई करने के बाद आरोपी हॉस्टल वार्डन को 20 साल की कठोर सजा सुनाई है। साथ ही 29 हजार का जुर्माना लगाया है।

News Desk

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