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Haryana: खाना खा रहे गृहमंत्री के परिवार पर टूट पडा डीआईजी, दी गंदी-गंदी गालियां, उसके बाद जो हुआ…

चंडीगढ़। Haryana सरकार ने राज्य के गृह मंत्री अनिल विज के भाई कपिल विज के साथ हुए विवाद के बाद पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) अशोक कुमार को मंगलवार को सस्पेंड कर दिया है। गृह मंत्री के भाई के साथ हुए विवाद के बाद डीआईजी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज होने के दो दिन बाद यह कार्रवाई की गई है।

हरियाणा गृह विभाग के एक आदेश में कहा गया है कि अपने निलंबन की अवधि के दौरान डीआईजी (सतर्कता) अशोक कुमार गुड़गांव के पास भोंडसी में क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र के कार्यालय से संबद्ध रहेंगे। इससे पहले हरियाणा पुलिस ने राज्य के गृह मंत्री के भाई कपिल विज की शिकायत पर डीआईजी कुमार के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की थी। कपिल विज ने अधिकारी पर हमला करने और उन्हें धमकी देने का आरोप लगाया है।

पुलिस ने सोमवार को कहा था कि कपिल विज रविवार दोपहर अपने दोस्त के पोते की जन्मदिन पार्टी में शरीक होने अंबाला छावनी में सरहिंद क्लब गए थे, जहां डीआईजी भी मौजूद थे। पुलिस सूत्रों ने बताया था कि इस दौरान किसी मुद्दे को लेकर कपिल विज और डीआईजी के बीच तीखी बहस हो गई। कुछ लोगों के हस्तक्षेप से मामला सुलझ गया। हालांकि, बाद में शाम के समय विज ने अंबाला छावनी सदर थाने में डीआईजी के खिलाफ शिकायत दे दी।

सोमवार को डीआईजी के आवेदन पर अंबाला अदालत के एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने उन्हें मंगलवार तक अंतरिम जमानत दे दी थी। अशोक कुमार के वकील सतींद्र गर्ग ने बताया कि अदालत ने मामले में सुनवाई की अगली तिथि 16 फरवरी तक जमानत की अवधि को बढ़ा दिया है और डीआईजी को जरूरत होने पर पुलिस जांच में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं।

एफआईआर के अनुसार कपिल विज ने आरोप लगाया कि वह व्यक्ति जिसके बारे में उन्हें बाद में पता चला कि वह डीआईजी है, उनके पास आया और बिना किसी कारण कथित रूप से उन्हें और उनके परिवार को भोजन करते समय गंदी-गंदी गालियां देनी शुरू कर दीं। कपिल विज ने कहा कि वापस लौटते समय वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी और कहा कि वह अंबाला का सतर्कता डीआईजी है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, शिकायत मिलने के बाद अंबाला के एसपी हामिद अख्तर समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रात करीब दस बजे अंबाला सदर थाना पहुंचे और डीआईजी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 506 और 294 के तहत मामला दर्ज किया गया। डीआईजी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 323, 506 और 294 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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