मुस्लिम लीग (Masarat Alam Bhat) जम्मू कश्मीर पर क्यों लगाया गया प्रतिबंध?
मुस्लिम लीग जम्मू और कश्मीर, जिसे ‘मसर्रत आलम गुट’ (Masrat Alam)भी कहा जाता है, एक सामाजिक और राजनीतिक संगठन है जो जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में अपने प्रतिस्थान को बनाए रखने का कार्य कर रहा है। हालांकि इसका कार्यक्षेत्र विभिन्न मुद्दों पर है, कुछ आरोप हैं कि यह संगठन भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकता है।
केंद्र सरकार ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (Masarat Alam Bhat) को कड़े आतंकवाद रोधी कानून के तहत प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया है. प्रतिबंधित किए गए इस संगठन के नेता मसर्रत आलम भट को भारत विरोधी और पाकिस्तान के समर्थन में एजेंडा चलाने के लिए जाना जाता है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि देश में आतंक का राज कायम करने के इरादे से जम्मू-कश्मीर में राष्ट्र-विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में संगठन की संलिप्तता के मद्देनजर यह प्रतिबंध लगाया गया है.
Ministry of Home Affairs (MHA) declared the ‘Muslim League Jammu Kashmir (Masarat Alam faction)’ MLJK-M as an ‘Unlawful Association’ under the Unlawful Activities (Prevention) Act with immediate effect for the next five years with Union Home Minister Amit Shah clarifying “anyone… pic.twitter.com/w8C18c1oda
— ANI (@ANI) December 27, 2023
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (Masarat Alam Bhat) के मंसूबे जम्मू-कश्मीर को भारत से आजाद कराना, उसका पाकिस्तान में विलय कराना और इस्लामी शासन स्थापित करना है. गृह मंत्रालय ने कहा कि मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसर्रत आलम गुट) और इसके सदस्य देश की संवैधानिक सत्ता और व्यवस्था के प्रति अनादर दिखाते हैं और उनकी गैरकानूनी गतिविधियां भारत की अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए खतरा है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत प्रतिबंध लगाने की घोषणा करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.
शाह ने ‘एक्स’ पर लिखा, मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसर्रत आलम गुट) को यूएपीए के तहत एक ‘गैरकानूनी संगठन’ घोषित किया गया है। इस संगठन और इसके सदस्य जम्मू-कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हैं, यह संगठन आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करता है और लोगों को जम्मू-कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए उकसाता है.
प्रतिबंध आधिकारिक गजट में प्रकाशन की तारीख से पांच साल की अवधि तक अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा. मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार इस वर्ष अब तक आतंकवाद रोधी कानून यूएपीए के तहत चार संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया है और छह व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया गया है.