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NEET-UG 2024: एनटीए को नोटिस जारी, काउंसिलिंग की प्रक्रिया को रोकने से मना कर दिया Supreme Court ने

Supreme Court ने मंगलवार को नीट रिजल्ट पर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एनटीए को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने यह भी कहा कि परीक्षा की पवित्रता से समझौता किया गया है. कोर्ट के नोटिस जारी करने पर फिजिक्स वाला के CEO अलख पांडे ने कहा, हमने जो याचिका दायर की है उसपर बुधवार को सुनवाई होगी.

हमारी याचिका में ग्रेस मार्क्स और पेपर लीक दोनों पर बात की गई है. आज जो सुनवाई हुई है उसमें ग्रेस मार्क्स पर कोई बात नहीं हुई है. अलख पांडे ने कहा कि कोर्ट ने आज जिस याचिका पर सुनवाई कि वो पेपरलीक से जुड़ा है, क्योंकि उस वक्त रिजल्ट घोषित नहीं हुए थे.

आज के समय में शिक्षा और परीक्षण प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण माध्यम है जिसके माध्यम से युवा अपने उच्चतम लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जुट जाते हैं। इसी कड़ी में, नीट (National Eligibility cum Entrance Test) एक महत्वपूर्ण परीक्षा है जिससे मेडिकल कोर्सेज में प्रवेश प्राप्त करने के लिए छात्रों को जानकारी, योग्यता और समर्पण की जरूरत होती है। हालांकि, इस परीक्षा के संबंध में हाल ही में उठी गड़बड़ी के मामले ने विवाद को चरम स्थिति तक ले जाने की संभावना पैदा की है।

अलख पांडे के वकील जे साई दीपक ने बताया कि नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं. कुछ याचिकाएं नीट रिजल्ट घोषित होने से पहले की हैं और कुछ बाद की है. जो याचिकाएं सिर्फ पेपरलीक से जुड़ी थीं, उनपर नोटिस हो चुका है. लेकिन हमारी याचिका संभवत: बुधवार को सुनवाई के लिए लिस्ट हो जाए.

हमने ग्रेस मार्क्स और पेपरलीक दोनों का मामला उठाया है. कई बच्चों को 60-70 नंबर ग्रेस मार्क्स के तौर पर दिए गए हैं, जिससे उन्होंने फुल मार्क्स मिल गए हैं. कोर्ट ने आज एनटीए को नोटिस तो जारी किया, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में काउंसिलिंग की प्रक्रिया को रोकने से मना कर दिया है.

NEET UG 2024 परीक्षा में हुई गड़बड़ी की शिकायत पर सुनवाई करते हुए Supreme Court ने कहा कि परीक्षा की पवित्रता पर सवाल उठे हैं, तो टेस्टिंग एजेंसी को जवाब देना होगा. जस्टिस विक्रम नाथ और असदुद्दीन अमानउल्लाह की बेंच ने कहा कि चूंकि काउंसिलिंग शुरू हो चुका है, इसलिए हम उसपर रोक नहीं लगाएंगे.
 
कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि आठ जुलाई निर्धारित की है. ज्ञात हो कि नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग करते हुए याचिकाएं दाखिल की गई हैं. वहीं एनटीए का कहना है कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है. ज्ञात हो कि नीट परीक्षा मेडिकल काॅलेजों में दाखिले के लिए आयोजित की जाती है.

सुप्रीम कोर्ट ने नीट UG 2024 परीक्षा में हुई गड़बड़ी की शिकायत पर सुनवाई करते हुए कहा कि परीक्षा की पवित्रता पर सवाल उठे हैं, तो टेस्टिंग एजेंसी को जवाब देना होगा। जस्टिस विक्रम नाथ और असदुद्दीन अमानउल्लाह की बेंच ने कहा कि चूंकि काउंसिलिंग शुरू हो चुका है, इसलिए हम उसपर रोक नहीं लगाएंगे। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि आठ जुलाई निर्धारित की है।

नीट परीक्षा को लेकर यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह परीक्षा उन सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं। इसलिए, इस परीक्षा की गड़बड़ी को लेकर खुलेआम जांच होनी चाहिए और यदि कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है, तो उसपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

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