Muzaffarnagar News: परिजनो मे तनाव- प्रेमी युगल ने लगाई सुरक्षा की गुहार
मुजफ्फरनगर।(Muzaffarnagar News) एसएसपी अभिषेक यादव से प्रेमी युगल ने अपनी जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाईं जानकारी के अनुसार थाना सिविल लाइन क्षेत्र निवासी स्वाति पाल ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि वह मोहल्ले के ही दीपक से प्यार करती है।
जिसमे दोनो ने ११ मार्च को गांव तेजलहेड़ा के आर्य समाज मंदिर में आर्य समाज रीति के अनुसार अपनी मर्जी से दीपक से शादी कर ली थी। । जिसके बाद जब स्वाति के परिजनो को शादी का पता चला, तो उन्होंने उससे मारपीट की।
इसके बाद वह किसी तरह अपनी जान बचाकर घर से आई। स्वाति ने बताया कि उसके घर वालो ने दीपक से रिश्ता ने तोडने पर दोनो को जान से मारने की धमकी दी है। जिसके बाद वे हम दोनो को ढूंढ रहे हैं।
जिनसे बचने के लिए हमे पुलिस सुरक्षा दी जाए। स्वाति ने बताया कि वे दोनो ७ साल से एके दुसरे से प्यार करते है। परंतु हमने ४ दिन पहले ही घर वालो की मर्जी के खिलाफ शादी की है जिसके बाद दोनो के परिजनो मे तनाव बन गया है।
दोनो के परिजन काशीराम आवास विकास कालोनी मे रहते हैं। दोनों ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। प्रेमीयुगल की बात सुनकर पुलिस ने उन्हे आश्वासन दिया।
साइबर हेल्प सेन्टर ने ठगों से रूपये कराये वापस
मुजफ्फरनगर।(Muzaffarnagar News) साइबर हैल्प सैन्टर का लगातार सराहनीय कार्य जारी है। आवेदिका रिधी पुत्री सचिन जैन निवासी म०नं०-८८ फेस ०२ हरी वृन्दावन सिटी जानसठ रोड थाना नई मण्डी, मुजफ्फरनगर द्वारा साइबर हेल्प सेन्टर को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि ’अज्ञात व्यक्ति (साइबर ठग) द्वारा उनसे १,००,०००- रुपये की आनलाइन धोखाधडी की गयी है। साइबर हेल्प सेन्टर द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए फ्रॉड से अवगत कराया गया तथा कुल धनराशि १,००,०००- रूपये में से आंशिक धनराशि २५,०००- रूपये को आवेदिका के खाते में वापस कराया गया। शेष धनराशि को वापस कराने हेतु सार्थक प्रयास जारी हैं।
एक वर्ष की सजा व 5 हजार रुपये का जुर्माना
मुजफ्फरनगर। (Muzaffarnagar News) मुजफ्फरनगर न्यायलय मे अवैध कच्ची शराब को तैयार करने के बाद सप्लाई करने वाले आरोपी को एक वर्ष की सजा के साथ ही पांच हजार रूपये का अर्थदंड लगाया है। आपको बता दे कि गत२८ फरवरी २०११ को थाना रामराज के ग्राम जलालपुर के जंगल मे शराब की भट्टी से कच्ची शराब बनाकर सप्लाई करने के मामले में तत्कालीन प्रभारी अरविंद कुमार ने छापा मारकर कच्ची शराब बनाने की भट्टी पकड़ी थी
आरोपी कबल सिंह को गिरफ्तार किया था। इस मामले की सुनवाई ए डी जे १४ संदीप गुप्ता की कोर्ट में हुई अभियोजन कि ओर से ए डी जी सी अमित त्यागी ने पैरवी की ।
जिसमे आरोपी कबल सिंह को एक वर्ष की सजा व ५ हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही जुर्माना अदा न करने पर एक माह ७ दिन की अतिरिक्त सजा आरोपी का भुगतनी पडेगी।