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कुछ सप्ताहों से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में लगातार वृद्धिः डी0एम0 ने जारी किये सख्ती के आदेश, पढें

मुजफ्फरनगर 31 मार्च 2021. जिला मजिस्टेट सेल्वा कुमारी जे ने बताया कि मुख्य सचिव महोदय उ0प्र0 शासन गृह (गोपन) अनुभाग-3 लखनऊ के पत्र संख्या 600/2021-सीएक्स-3, दिनांक 26 मार्च 2021 के अन्तर्गत गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 40-3/2020-डीएम-1(ए) दिनांक 23.03.2021 का उल्लेख करते हुए अवगत कराया गया है कि कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में 05 महीनों तक लगातार गिरावट आने के उपरान्त अब कुछ सप्ताहों से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।

ऐसी स्थिति में पुनः सामान्य स्थिति बहाल किये जाने के लिए महामारी के संचरण की श्रृंखला को प्रभावी ढंग से तोडने की आवश्यकता है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्व ओदश दिनांक 27.01.2021 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के साथ सभी आर्थिक और अन्य गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से इस शर्त के साथ खोला गया कि निर्धारित मानक संचलन प्रक्रिया (एस0ओ0पी0) का सावधानीपूर्वक पालन किया जाये।

उक्त गतिविधियों को सफलतापूर्वक संचालित रखे जाने के लिए देश के सभी हिस्सों में टेस्ट-टैªक-ट्रीट प्रोटोकाल को सख्ती से लागू करने, कोविड-19 के प्रोटोकाल का पूर्णतः पालन करने एवं टीकाकरण अभियान को तेजी से बढाये जाने की अनिवार्य आवश्यकता है। उक्त  के सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्गत उपरोक्त आदेश दिनांक 26 मार्च 2021 के अन्तर्गत कोविड-19 के प्रसार पर प्रभावी पूर्ण नियंत्रण हेतु दिनांक 01.04.2021 से 30.04.2021 तक के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए उनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिए गए है।

अतः मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा निर्गत उक्त शासनादेश संख्या 600/2021-सीएक्स-3, दिनांक 26 मार्च 2021 के अन्तर्गत जारी निर्देशों के अनुपालन में जनपद मुजफ्फरनगर में उक्त निर्देशों को निम्नवत् लागू किया जाता है-

टेस्ट-टैªक-ट्रीट प्रोटोकाल को प्रभावी रूप से लागू किया जाना

टेस्ट
1. कोविड-19 के जो परीक्षण किए जा रहे हैं, वे समान रूप से किए जाएं और जहाॅ अधिक संख्या के मामलों की रिपोर्टिग पायी जाये, उनमें अधिक संख्या में पर्याप्त परीक्षण किये जाये। आरीटी-पीसीआर परीक्षणों को बेहतर प्रयासों के साथ बढाकर उनका अनुपाल 70 प्रतिशत या उससे अधिक किया जाये।

तत्काल क्वारंटाइन

2. गहन परीक्षण के परिणामस्वरूप पाये गये नये कोविड पाॅजटिव केसों को तत्काल क्वारंटाइन किया जाय एवं उनके सम्पर्क में आये व्यक्तियों का शीघ्रातिशीघ्र पता लगाकर उन्हें भी क्वारंटाइन किया जाये। कन्टेनमेन्ट जोन का सीमांकन किया जाय और रोकथाम के निर्धारित उपायों को इन क्षेत्रों में लागू किया जाय।

3. संवेदनशील एवं ज्यादा घटना वाले क्षेत्रों में कन्टेनमेन्ट जोन का प्रभावी सीमांकन, वायरस को फैलने से रोकने एवं उसको नियंत्रित करने का प्रभावी उपाय है। कन्टेनमेन्ट जोन का सीमांकन, प्रशासन द्वारा सूक्ष्म स्तर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्राीलय, भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। कन्टेनमेन्ट जोन की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जाये। साथ ही इस सूची को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से भी नियमित रूप से साझा किया जाये।

4. चिन्हित कन्टेनमेंट जोन के भीतर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए रोकथाम के उपायों को निम्नानुसार सुनिश्चित किया जायेंः-

(ं) कन्टेनमेन्ट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों को अनुमति दी जाये।

(इ) आपातकालीन चिकित्सा, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के सिवाय कन्टेनमेन्ट जोन के व उसके बाहर के लोगों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित किया जाये।

(ब) इस उद्देश्य के लिए सर्विलांस टीमों द्वारा घर-घर गहन निगरानी की जाये।

(क) निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार परीक्षण किया जाये।

(म) कोविड से ग्रसित व्यक्तियेां के सम्पर्क में आये हुए लोगों की एक सूची तैयार की जाये और उनके टेªकिंग, पहचान के साथ उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाय (सम्पर्क में आए 80 प्रतिशत व्यक्तियों को 72 घण्टों में पता लगाकर सूचीबद्ध किया जाय)

()ि बफर जोन्स में प्स्प्ध्ेंतप मामलों की निगरानी स्वास्थ्य सुविधाओं या आउटरीच मोबइल इकाइयों अथवा फीवर क्लीनिक के माध्यम से की जाये।

(ह) स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन, पुलिस और नगरपालिका के अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित कन्टेनमेन्ट मानकों का कडाई से पालन किया जाय।

ट्रीट

5. कोविड-19 मरीजों का त्वरित आइसोलेशन उनपचार की सुविधाओं के साथ सुनिश्चित किया जाय (होम आइसोलेशन की गाइडलाइन्स का कडाई से अनुपालन किया जाय)

6. चिकित्सीय सुविधाओं को निर्देशानुसार उपलब्ध कराया जाये। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं अनुभवी व्यक्तियों की क्षमता निर्माण को सभी स्तरों पर एक सतत् अभ्यासस के तहत आयोजित किया जाये, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्धारित नैदानिक प्रबन्धन प्रोटोकाल को स्पष्ट रूप से समझा एवं तद्नुसार प्रबन्धित किया गया है।

7. राज्य की सम्बन्धित एजेन्सियां इस बात को सुनिश्चित करेंगी कि कोविड हेतु समर्पित स्वास्थ्य एवं लाॅजिस्टिक (औषधालय सहित) की उपलब्धता पर्याप्त हो।

8. संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं अनुभवी व्यक्तियों द्वारा संक्रमण उपचार सुविधाओं (रोकथाम एवं नियंत्रण) का पालन किया जाय।

कोविड-19 के सम्बन्ध में अपेक्षित आचरण

9. कोविड-19 से सम्बन्धित अपेक्षित आचरण/कार्यवाही को प्रोत्साहित करने हेतु समस्त आवश्यक उपाय लागू किये जाये तथा मास्क पहनने, हाथों की स्वच्छता एवं सामाजिक दूरी के मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाय।

10. फेस मास्क पहनना एक आवश्यक निरोधक उपाय है एवं इस मूल आवश्यकता को लागू करने के लिए प्रशासनिक कार्यवाही की जाये। मास्क पहनने की अनिवार्यता के दृष्टिगत सार्वजनिक व कार्यस्थलों पर मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों पर अपेक्षित अर्थदण्ड लगाने एवं प्रशासनिक कार्यवाही भी की जाय।

11. भीड-भाड वाले स्थलों विशेषकर बाजार, साप्ताहिक बाजार, सार्वजनिक परिवहन आदि मतें सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी  ैव्च् का कडाई से अनुपालन कराया जाये।

12. टेªन व मेट्रो रेल द्वारा यात्राओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पूर्व में निर्गत ैव्च् का सख्ती से अनुपालन किया जाय। बस, अथवा यातायात के अन्य साधनों के विषय में भी कोविड प्रोटोकाल का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

13.  संलग्नक-। के रूप में संलग्न , का कडाई से पालन किया जाये।

विभिन्न गतिविधियों हेतु निर्गत एस0ओ0पी0 का पालन-

14. कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर लगभग सभी प्रकार की आर्थिक एवं अन्य गतिविधियां चरणबद्ध रूप से प्रारम्भ कर दी गयी है। इन गतिविधियों में मुख्यतः यात्री टेªनों से आवागमन,स्कूल, उच्च शैक्षणिक संस्थाए, होटल एवं रेस्टोरेन्टस, शाॅपिंग माल, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, योगा केन्द्र एवं जिम, प्रदर्शनी, सभा एवं समागम आदि है तथा इनके संचालन हेतु कार्यात्मक मानक (ैव्च्) तय किये गये है।

15. कोविड-19 के प्रसार के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए सम्बन्धित विभगा समय-समय पर अद्यतन होने वाली (ैव्च्द्ध को कडाई से लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

16. भारत सरकार ने कोविड-19 के विरूद्ध दुनिया का सबसे विशाल टीकाकरण अभियान शुरू किया है। इस संदर्भ में कोविड-19 के लिए टीका प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह(छम्ळट।ब्) जनसंख्या समूहों, खरीद एवं सूची प्रबंधन, वैक्सीन चयन वितरण एवं टैªकिंग पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। छम्ळट।ब् की संस्तुतियों को केन्द्र सरकार के द्वारा स्वीकृत एवं अंतिम रूप दिया गया है।

17. यद्यपि टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से आगे बढ रहा है, किन्तु टीकाकरण की धीमी गति चिंता का विषय है। ऐसी स्थिति में वर्तमान परिदृश्य में कोविड-19 श्रृंखला को तोडने के लिए एक सुनियोजित तरीके से टीकाकरण की गति को तीव्र किया जाये।

स्थानीय प्रतिबन्ध

18. स्थिति के आंकलन के आधार पर जनपद/क्षेत्र, शहर/वार्ड स्तर पर स्थानीय प्रतिबन्ध लगाये जा सकते है।    

19. अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर व्यक्तियों एवं माल आदि के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। पडोसी देशों के साथ की गयी संधियों की शर्तो के अनुरूप सीमा पार परिवहन की अनुमति होगी। इस हेतु पृथक से किसी भी प्रकार की अनुमति/अनुमोदन/ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।

संक्रमण के खतरे के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा
20. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रूग्णता अर्था 01 से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवही स्त्रियों और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चों को आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।

आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग
21. आरोग्य सेतु ऐप को सुसंगत मोबाइल फोन में प्रयोग में लाया जाए। आरोग्य सेतु ऐप शुरूआती संक्रमण के खतरे को पहचानने और संक्रमण के विरूद्ध व्यक्ति एवं समुदाय को सुरक्षा प्रदान करता है।

दिशा-निर्देशों का कडाई से अनुपालन

22. समस्त अधिकारी उपरोक्त दिशा-निर्देशेां का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे एवं सोशल डिस्टेन्सिंग का कडाई से अनुपालन करने हेतु धारा-144 सीआरपीसी-1973 का आवश्यकतानुसार प्रयोग करेंगे।

23. उपरोक्त दिशा-निर्देशों का किसी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन करने पर उसके विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम की धारा-51 से 60 तथा भा0द0वि0 की धारा-188 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेंगी।

News Desk

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