जनपद में 15 फरवरी 2020 तक धारा 144 लागू
मुजफ्फरनगर 21 दिसम्बर 2019.. अपर जिला मजिस्टेªट(प्रशासन) ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा पारित नागरिकता संशोधन विधेयक-2019 तथा एन0आर0सी0 को लेकर वर्तमान में देश, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रो में विभिन्न क्षेत्रो में विभिन्न संगठनो/व्यक्तियों द्वारा आन्दोलनात्मक कार्यक्रम किए जा रहे है
समय-समय पर जनपद में विभिन्न परीक्षायंे आयोजित हो रही है तथा आगामी दिनो में क्रिसमस डे, नववर्ष, मकर सक्रांति, गुरू गोविन्द सिंह जयन्ती आदि त्यौहार/कार्यक्रम मनाये जाने प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राजनैतिक/सामाजिक संगठनों के द्वारा धरना प्रदर्शन आदि एवं एक दूसरे पर कंमेट आदि किये जाने के दृष्टिगत अवाॅछनीय तत्वों द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था के विपरीत कार्य करते हुए जनपद की शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा सकता है
सार्वजनिक उपक्रमों एवं औद्यौगिक संस्थानों को क्षति पहुॅचायी जा सकती है। चूॅंकि यह जनपद एक अति संवेदनशील जनपद है विगत अनुभवों के आधार पर इस जनपद में छोटी-छोटी घटनाओं को लेकर कई बार साम्प्रदायिक रूप से विवाद उत्पन्न होते रहे है।
अपर जिला मजिस्टेªट(प्रशासन) ने कहा कि इस परिप्रेक्ष्य में सम्पूर्ण जनपद के 21 थाना क्षेत्रों, जिसमें महिला थाना भी सम्मिलित है में वर्तमान परिवेश में शान्ति एवं कानून व्यवस्था/लोक पर शान्ति बनाए रखने के उद्देश्य से जनपद में 15 फरवरी 2020 तक धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रतिबन्धात्मक आदेश निर्गत किये जाते है।
इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।