Aryan Khan bribery case: CBI की 5 घंटे चली पूछताछ, समीर वानखेड़े की पहली पेशी
Aryan Khan bribery case: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे (Sameer Wankhede) से शनिवार (20 मई) को 5 घंटे से भी अधिक समय तक पूछताछ की। सीबीआई ने वानखेड़े से कॉर्डेलिया क्रूज (Cordelia Cruz) से ड्रग्स जब्ती और घूस मांगने से जुड़े सवाल भी किए। CBI के एक अधिकारी ने TOI को बताया कि, ‘कोर्डेलिया क्रूज से मादक पदार्थ की जब्ती मामले में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Shah Rukh Khan’s son Aryan Khan) का नाम शामिल नहीं करने के बदले उनसे कथित तौर पर 25 करोड़ रुपए मांगने से जुड़े मामले में वानखेड़े से पूछताछ की।
सीबीआई अधिकारी ने ये भी बताया कि, समीर वानखेड़े से 5 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ हुई। वानखेड़े सीबीआई के बांद्रा-कुर्ला परिसर स्थित कार्यालय में शनिवार सुबह 10:15 बजे के करीब पहुंचे थे। उन्होंने सीबीआई दफ्तर में जाते समय मीडियाकर्मियों से केवल इतना कहा कि, ‘सत्यमेव जयते’। हालांकि, पूछताछ के बाद वानखेड़े ने मीडिया से कोई बात नहीं की।
समीर वानखेड़ेभारतीय राजस्व सेवा (IRS) के अधिकारी हैं। आज की पूछताछ में वानखेड़े को दोपहर 2 बजे के करीब भोजन की अनुमति दी गई। खाने के बाद जब वो सीबीआई ऑफिस लौटे तो जांच में शामिल हुए। अधिकारी ने बताया कि, समीर वानखेड़े के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद एजेंसी के सामने यह उनकी पहली पेशी थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने वानखेड़े को इस मामले में पूछताछ के लिए गुरुवार को समन भेजा था। लेकिन, वो उस दिन एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुए थे।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने आर्यन खान (Aryan Khan) के खिलाफ सबूतों की कमी के कारण मामले में दाखिल आरोपपत्र में उनका नाम शामिल नहीं किया। CBI ने कथित तौर पर साजिश रचने व रिश्वत से जुड़े अपराधों के अलावा जबरन वसूली के आरोप से जुड़ी NCB की शिकायत पर समीर वानखेडे और 4 अन्य के खिलाफ 11 मई को FIR दर्ज की थी।
समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर जबरन वसूली (Extortion) और रिश्वत के आरोपों को लेकर उनके खिलाफ दर्ज सीबीआई की एफआईआर रद्द करने का अनुरोध किया था। बॉम्बे हाईकोर्ट (Sameer Wankhede, Bombay high court) ने बीते शुक्रवार को CBI को निर्देश दिया था कि, शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के आरोपी वानखेड़े के खिलाफ गिरफ्तारी जैसी कोई कठोर कार्रवाई 22 मई, 2023 तक नहीं की जाए।