बर्ड फ्लू के दृष्टिगत ग्राम कुतुबपुर को एपीसेन्टर घोषित करते हुए कुतुबपुर से 0-10 कि0मी0 की परिधि क्षेत्र”अलर्ट जोन घोषित
मुजफफरनगर। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने बताया कि जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड एवं तहसील जानसठ के ग्राम कुतुबपुर में मृत कौओं की Report इज्जतनगर, बरेली द्वारा पशुपालन निदेशालय से दिनॉंक 16-01-2021 की सॉय को प्राप्त सूचना के अनुसार एवियन इन्फ्लूएन्जा वायरस (बर्ड फ्लू) की रिपोर्ट पॉजिटिव होने के फलस्वरूप एवियन इन्फ्लूएन्जा (बर्ड फ्लू) के संक्रमण की स्थिति के दृष्टिगत जनपद में बर्ड फ्लू बीमारी के प्रसार को नियन्त्रित करने तथा निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु अधिसूचना संख्या-75/सैंतीस-2-2021-30(93)/2005/दिनांक 10-01-2021 द्वारा पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक रोगों का निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम-2009 एवं भारत सरकार की एवियन इन्फ्लूएन्जा (बर्ड फ्लू) हेतु एक्शन प्लान-2021 के अनुसार ग्राम कुतुबपुर को एपीसेन्टर घोषित करते हुए कुतुबपुर से 0-10 कि0मी0 की परिधि के क्षेत्र को ”अलर्ट जोन“ घोषित किया जाता है
एवियन इन्फ्लूएन्जा (बर्ड फ्लू) के नियंत्रण हेतु भारत सरकार के एक्शन प्लान-2021 के अनुसार निम्न प्रतिबन्धों को तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए जिलाधिकारी द्वारा आदेशित किया गया है कि समस्त सम्बन्धित विभाग एक्शन प्लान-2021 के अनुसार कार्यों को दैनिक रूप से सम्पादित करते हुए सूचना मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, मुजफ्फरनगर के माध्यम से प्रतिदिन अधोहस्ताक्षरी एवं जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम (01312436918 एवं 9412210080) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा आदेश/अधिसूचना जारी करते हुए निर्देश दिये है कि
1- ”अलर्ट जोन ग्राम कुतुबपुर के 0-10 किमी0 की परिधि में कुक्कुट,अण्डा,मृत पक्षी, कुक्कुट खाद,बिछावन, कुक्कुट फार्म मशीनरी,कुक्कुट उपकरण इत्यादि का आवागमन (लाना, ले जाना) पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जाता है।
2- इन्फैक्टिड प्रिमीसेज में व्यक्तियों एवं वाहनों का आवागमन बन्द रहेगा।
3- संदेहजनक कुक्कुट फार्म/चिन्हित इन्फैक्टिड स्थान पर जाने वाला कोई भी व्यक्ति किसी अन्य कुक्कुट फार्म पर बिना विसंक्रमित हुए प्रवेश नही करेगा।
4- चिन्हित स्थल के प्रवेश प्रक्षेत्र में विसंक्रमण प्रक्रिया कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
5- सर्विलेन्स कार्य एवं सफाई कार्य में लगे स्टाफ के वाहन इन्फैक्टिड प्रिमीसेज से 500 मी0 की दूरी पर खडेघ् किये जायेंगे।
6- एपीसेन्टर से 10 कि0मी0 परिधि में पोल्ट्री एवं अण्डा मार्किटध्दुकानें 21 दिन तक बन्द रहेंगी एवं पोल्ट्री का नया स्टॉक 03 माह तक प्रारम्भ नहीं किया जायेगा।
7- इन्फैक्टिड जोन में कुक्कुट फार्मों की क्लीनिंग तथा डिसइन्फैक्शन का कार्य स्थानीय निकायध्पंचायत तथा वन विभाग द्वारा अविलम्ब कराया जायेगा।