मुजफ्फरनगर प्रशासन ने संजीव उर्फ काला की 29 लाख की संपत्ति कुर्क की
मुजफ्फरनगर। अवैध अस्लहों से लैस होकर अपमिश्रित शराब की तस्करी एवं लूट जैसी घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्त संजीव उर्फ काला उर्फ कल्लू पुत्र वेदप्रकाश के विरुद्ध की गयी गैंगस्टर एक्ट १४(१) की कार्यवाही। लगभग २९ लाख रुपये कीमत की चल/अचल सम्पत्ति सीज अभियुक्त संजीव उर्फ काला उर्फ कल्लू वर्ष २००२ से संगठित गिरोह बनाकर लगातार संगीन घटनाओं को अंजाम देता रहा व वर्ष २०२० में अभियुक्तों से लगभग १० लाख रुपये की अवैध अपमिश्रित शराब बरामद की गयी थी
जिसमें भारी मात्रा में नकली भरे व खाली पव्वे, बार कोड, रेपर आदि बरामद हुए थे। अभियुक्त संजीव उर्फ काला उपरोक्त के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट, हत्या के प्रयास, लूट आदि जैसी संगीन धाराओं में जनपद मुज़फ्फरनगर में ०८ अभियोग पंजीकृत है।
अभियुक्त संजीव उर्फ काला उपरोक्त द्वारा अवैध तरिके से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति जिसकी कीमत करीब २९ लाख रुपये है, को उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एंव समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम १९८६ की धारा-१४(१) के अन्तर्गत जब्त किया गया
अभियुक्त संजीव उर्फ काला की सीज की गयी चल/अचल सम्पत्ति का विवरण- आवासीय प्लाट ग्राम नसीरपुर- ७६.५४ वर्ग मीटर, आवासीय मकान ग्राम बीबीपुर- ४१.८० वर्ग मीटर।, आई-१० गाडी, एसबीआई में बैंक खाता जिसमें ९०,९३० रुपये है।