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Muzaffarnagar News: कोरोना में रात्रिकालीन कर्फ्यू के साथ नये नियम जारी

Muzaffarnagar News:मुजफ्फरनगर। जिला मजिस्ट्रेट चन्द्रभूषण सिंह ने बताया कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या २१४१/२०२१-सीएक्स-३, गृह (गोपन) अनुभाग-३, लखनऊ दिनांक २४ दिसम्बर २०२१ के अन्तर्गत गृह (गोपन) अनुभाग-३ के आदेश संख्या १०५४/२०२१-सीएक्स-३, दिनांक १९.६.२०२१ तथा १६९८/२०२१-सीएक्स-३, दिनांक २७.९.२०२१ के क्रम में सम्यक् विचारोपरांत वर्तमान में कोरोना सक्रमण के संबंध में दिनांक २५.१२.२०२१ को रात्रि से विशेष सतर्कता बरतने हेतु निम्नानुसार निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त निर्देशों को जनपद मुजफ्फरनगर में निम्न प्रकार लागू किया जाता है। अनिवार्यता शर्त का उल्लंघन होने पर महामारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

१- सार्वजनिक स्थानों पर मास्क की अनिवार्यता को प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया जायें। इसे सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर जिला प्रशासन व पुलिस लगातार अनुश्रवण करेगें।
२- कोविड संक्रमण की स्थिति को देखते हुए रात्रि ११.०० बजे से प्रातः ५.०० बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कफ््र्यू लागू रहेगा। रात्रिकालीन कफ््र्यू की अवधि में आवश्यक सेवायें एवं मालवाहक वाहनों, एम्बुलेंस आदि को आने-जाने की अनुमति होगी। साथ ही कोविड से जुडे कार्मिक, पुलिस कर्मी और रात्रि उद्योगों से संबंधित कर्मियों को उनकी आई०डी० के आधार पर आने-जाने की अनुमति होगी।
३- बाजारों में मास्क नही तो सामान नही के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक किया जाये। बिना मास्क के कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान न दें।
४- शापिंग माल्स/सुपर मार्केट में बिना मास्क विचरण न किया जाय। शपिंग माल्स/सुपर मार्केट को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सैनिटाइजर की व्यवस्था व कोविड हेल्प डेस्क के साथ ही खोलने की अनुमति होगी।
५- निगरानी समितियों ने कोरोना प्रबन्धन में सराहनीय कार्य किया है। कोविड के संक्रमण के दृष्टिगत गांवों एवं शहरी वार्डा में निगरानी समितियों को पुनः एक्टिव किया जाए। इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभाग के परामर्श से ग्राम्य विकास एवं नगर विकास विभाग द्वारा तत्काल निर्देश जारी किये जायेगें, जिनका जिले स्तर पर प्रतिदिन अनुश्रवण किया जायेगा।
६- शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति निम्नवत शर्ता/प्रतिबन्धों के अनुसार रहेंगीः-
(प) बन्द स्थानों में एक समय में अधिकतम २०० आमंत्रित से अधिक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-१९ प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जाएगी।
(पप) खुले स्थानों में एक समय में ग्राउण्ड की क्षमता के ५०ः तक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-१९ प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जाएगी।
(पपप) आयोजन/समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकाल का पूर्णतः पालन किया जायेगा।
(पअ) सभी आयोजक ऐसे कार्यक्रमों की सूचना अनिवार्य रूप से जिला प्रशासन एवं पुलिस को लिखित रूप में उपलब्ध करायेंगें। सभी आयोजकों की यह जिम्मेदारी होगी कि ऐसे कार्यक्रमों में वह कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन भी सुनिश्चित कराये।
७- जनपद में विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए भारत सरकार की गाइडलाइन्स का पालन सुनिश्चित करेगें, हाई रिस्क वाले देशों के यात्रियों का अनिवार्य रूप से आर०टी०पी०सी०आर० टेस्ट कडाई से किया जाये तथा अन्य देशों के भी विदेशी यात्रियों का रेन्डम सेम्पल लेकर आर०टी०पी०सी०आर० टेस्ट प्रभावी रूप से किया जायें।
८- जनपद में अन्य प्रदेश से आने वाले यात्रियों के सम्बन्ध में निगरानी समिति से रिपोर्ट लेकर उनका आर०टी०पी०सी०आर० टेस्ट कराया जाना सुनिश्चित करेंगें। साथ ही साथ रेलवे एवं बस स्टेशनों पर एण्टीजन टेस्टिंग की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करेगें एवं संदिग्ध यात्रियों का विवरण लेकर आर०टी०पी०सी०आर० टेस्ट कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेगें।
९- जनपद में इन्टीग्रेटेड कोविड कमाण्ड कण्ट्रोल सेण्टर (प्ब्ब्ब्) के माध्यम से प्रभावी रूप से ट्रैक-टेस्ट-ट्रीटमेन्ट की कार्यवाही करायेगें। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी प्रतिदिन व्यक्तिगत रूप से अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कर अनुश्रवण करेगें।
१०- स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान के प्रबन्धक एवं प्रधानाध्यापक स्कूल/कालेजो में छात्रों में मास्क की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ-साथ सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगें।
११- कोरोना के रोकथाम हेतु स्थायी एवं अस्थायी पब्लिक एडेऊस सिस्टम का पुनः प्रभावशाली रूप से व्यापक उपयोग कर जन सामान्य को जागरूक किया जाये एवं पी०ए० सिस्टम की सूचना गृह विभाग को दिनांक २८.१२.२०२१ तक गृह कन्ट्रोल रूम की ई-मेल आई०डी० ेवउम/दपबण्पद पर उपलब्ध करायी जाय।
१२- इस सम्बन्ध में गृह विभाग के अतिरिक्त नगर विकास विभाग, ग्राम्य विकास विभाग एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक औद्योगिक इकाई में कोविड हेल्प डेस्क एवं कोविड केयर सेन्टर की व्यवस्था की जाय एवं प्रतिदिन की रिपोर्ट औद्योगिक विकास विभाग को उपलब्ध करायी जाये।
१३- रेलवें स्टेशन, एवं रोडवेज बस स्टेशन में उपर्युक्त शर्त के साथ-साथ स्क्रीनिंग, व एण्टीजन टेस्टिंग भी की जायेगी जिससे लक्षणयुक्त व्यक्तियों को उपचार हेतु अस्पताल रेफर किया जा सकें। रेलवे स्टेशनों पर स्क्रीनिंग की कार्यवाही की सूचना प्रतिदिन उपलब्ध करायेगें। ऐसे स्थानों पर कोविड हेल्प डेस्क की व्यवस्था टेस्टिंग आदि की सुविधा के साथ स्थापित होगी।
१४- ए०आर०एम०, उ०प्र० परिवहन निगम, मु०नगर प्रतिदिन बस स्टेशनों पर की गयी स्क्रीनिंग की सूचना गृह विभाग को उपलब्ध करायेंगें एवं परिवहन एवं उसमें अनुबन्धित बसों में सेनेटाइजर एवं मास्क की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगें।
१५- निजी बसों के संबंध में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी सभी निजी बस आपरेटरों से समन्वय स्थापित करते हुए निजी/प्राईवेट बसों में कोरोना प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित करायेगें। इससे संबंधित सूचना गृह विभाग को उपलब्ध करायेगें।
१६- समस्त औद्योगिक इकाईयों को रात्रिकालीन कर्फ्यू से पूर्णतया छूट रहेगी।
उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उपरोक्त दिशा-निर्देश अग्रिम आदेशों तक लागू रहेंगे।

News Desk

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