Delhi High Court: ड्यूटी के आखिरी दिन सुनाए 65 फैसले: रेप का जुर्म साबित करने के लिए वीर्य नहीं पेनिट्रेशन का सबूत ही काफी
Delhi High Court ने नाइजीरिया की एक महिला के साथ वर्ष 2014 में हुए गैंगरेप के एक मामले में दो आरोपियों को 20 वर्ष की जेल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा है कि डीएनए विश्लेषण के दौरान महज वीर्य की गैर-मौजूदगी पीड़िता के दावे को नहीं झूठलाती तथा योनि में लिंग का प्रवेश (पेनिट्रेशन) बलात्कार के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त है.
Delhi High Court ने इस बात का संज्ञान लिया कि दोनों आरोपियों में से एक अविवाहित है और दूसरे को अपने बच्चों एवं माता-पिता की देखभाल करनी है और उन दोनों में सुधार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. इसके साथ ही अदालत ने दोनों दोषियों की 30 साल की जेल की सजा को कम करके 20 साल कर दी.
यह फैसला भी जस्टिस मुक्ता गुप्ता की अध्यक्षता वाली विभिन्न पीठों द्वारा सोमवार को दिए गए 65 फैसलों में से एक है. उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के एक दिन पहले ये फैसले सुनाए.
Delhi High Court जस्टिस गुप्ता न्यायाधीश के तौर पर 14 साल अपनी सेवा देने के बाद मंगलवार को रिटायर हुईं. उन्हें 23 अक्टूबर, 2009 को दिल्ली हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और 29 मई, 2014 को उन्हें स्थायी नियुक्ति प्रदान की गई. Delhi High Courtने दोषी राज कुमार और दिनेश की उस अपील का निपटारा कर दिया, जिसमें उन्होंने निचली अदालत की ओर से दी गई 30 साल की जेल की सजा को चुनौती दी थी.
Delhi High Court जस्टिस गुप्ता और जस्टिस पूनम ए बंबा की पीठ ने कहा, ‘रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों पर विचार करने के बाद यह स्पष्ट है कि पीड़िता का बयान न केवल पूरी तरह से विश्वसनीय है, बल्कि अन्य तथ्यों एवं परिस्थितियों से भी समर्थित है. इस अदालत को दोषसिद्धि के विवादित फैसले में कोई त्रुटि नजर नहीं आती.’
यह घटना 18-19 जून, 2014 की दरम्यानी रात को हुई थी, जब नाइजीरियाई महिला जनकपुरी के डिस्ट्रिक्ट सेंटर में एक दोस्त की पार्टी से लौट रही थी. जब वह ऑटो की तलाश कर रही थी, तभी एक कार उसके पास रुकी और दोनों आरोपियों ने उसे वाहन में बिठा लिया. वे उसे एक मकान में ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया.
अपराध को अंजाम देने के बाद, उन्होंने उसे मेट्रो पिलर के पास फेंक दिया. दोनों ने उसका कीमती सामान से भरा बैग भी छीन लिया. इसके बाद महिला पुलिस थाने गई और उसने शिकायत दर्ज कराई. महिला द्वारा बताए गए घर के विवरण के आधार पर दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया.