वेटरनरी डॉक्टर्स की याचिका पर Maneka Gandhi को दिल्ली हाईकोर्ट का सम्मन
Maneka Gandhi को एक मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने समन भेजा है। इस मानहानि का दावा वेटरनरी डॉक्टर के एसोसिएशन की ओर से किया गया है। जिसमें मेनका गांधी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
न्यायमूर्ति अमित बंसल ने पशु अधिकार कार्यकर्ता के रूप में जाने, जाने वाली मेनका गांधी को समन जारी किया है। Maneka Gandhi को अपना लिखित बयान दर्ज करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। यह केस पिछले साल जून की एक घटना के संबंध में दायर किया गया है। तब एक ऑडियो क्लिप सामने आई थी जिसमें Maneka Gandhi को पशु चिकित्सकों के खिलाफ धमकाने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए सुना जा सकता था। इस क्लिप को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया था और माफी की मांग की गई थी।
Maneka Gandhi पर आरोप है कि वो गोरखपुर के पशु चिकित्सक डॉक्टर विकास शर्मा से बात कर रही थीं। इस बातचीत में उन्होंने कई अपशब्दों का प्रयोग किया था। मेनका गांधी को ये कहते हुए सुना जा सकता है- “आपके पिता क्या करते है? माली हैं या चौकीदार? क्या तुम पढ़े-लिखे भी हो?”
बातचीत 17 जून को हुई बताई जाती है। Maneka Gandhi ने कथित तौर पर धमकी दी थी कि अगर कुत्ता मर जाता है तो शर्मा का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। वहीं मुकदमे में आगे आरोप लगाया गया कि गांधी ने एक लेख भी लिखा था, जिसमें उन्होंने पशु चिकित्सकों के खिलाफ अपमानजनक बातें कहीं थीं।
बता दें कि वेटरनरी एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ उमेश चंद्र शर्मा और कोषाध्यक्ष डॉ विजय कुमार के माध्यम से ये दीवानी मुकदमा दायर किया गया है। केस में यह भी आरोप लगाया गया है कि Maneka Gandhi ने अपने सांसद होने और रुतबे को इस्तेमाल करके डॉक्टर को धमकाया था। जो अनुचित है। इसके लिए मुआवजा देने के साथ-साथ माफी भी मांगी जानी चाहिए।हालांकि इस मामले पर अभी तक मेनका गांधी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
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