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25 उच्च न्यायालयों में से 11 में, न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या का कम से कम 40 प्रतिशत खाली पड़ा

देश भर के 25 उच्च न्यायालयों में से 11 में, न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या का कम से कम 40 प्रतिशत खाली पड़ा हुआ है। कानून और न्याय मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 1 जून 2021 तक पटना उच्च न्यायालय में 62 फीसदी पद खाली पड़े हैं। यहां 53 न्यायाधीश की जगह है। इसके मुकाबले सिर्फ 20 न्यायाधीश ही अभी पटना हाईकोर्ट में हैं।

कलकत्ता उच्च न्यायालय 56 प्रतिशत से ज्यादा खाली पदों के साथ दूसरे स्थान पर है – इसमें 72 न्यायाधीश स्वीकृत हैं। इसके मुकाबले 31 न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश में 53 न्यायाधीश की स्वीकृत है और यहां केवल 24 न्यायाधीश ही हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय में 50 न्यायाधीशों की स्वीकृत है और यहां केवल 23 न्यायाधीश ही हैं। इस तरह दोनों जगह करीब 54 फीसदी पद खाली पड़े हैं।

आंध्र प्रदेश में 37 न्यायाधीशों की स्वीकृत है। यहां 48 प्रतिशत की कमी है। यहां केवल 19 न्यायाधीश ही हैं। देश की राजधानी दिल्ली में 60 न्यायाधीश स्वीकृत हैं। यहां भी 48 फीसदी की कमी है। यहां केवल 31 न्यायाधीश ही हैं। अन्य उच्च न्यायालयों में, जिन्होंने 40 प्रतिशत से अधिक रिक्तियों की सूचना दी है।

उनमें गुजरात, उड़ीसा, पंजाब और हरियाणा में 44 प्रतिशत फीसदी, तेलंगाना (41 प्रतिशत) और झारखंड (40 प्रतिशत) की कमी हैं। कुल मिलाकर 25 उच्च न्यायालयों में 1,080 न्यायाधीशों की स्वीकृत है। इनमें 430 पद अभी भरे जाने बाकी हैं। केवल तीन उच्च न्यायालय – मणिपुर, मेघालय और सिक्किम, जिनमें क्रमशः 5, 4 और 3 न्यायाधीशों की स्वीकृत है और यहां उतने ही न्यायाधीश हैं।

सुप्रीम कोर्ट में जहां फिलहाल सात पद खाली हैं, वहीं जस्टिस रोहिंटन नरीमन 12 अगस्त को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमण के 24 अप्रैल को पदभार ग्रहण करने के बाद, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए केवल सात सिफारिशें की गई हैं – सभी न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। 4 मई को, कॉलेजियम ने एक न्यायिक अधिकारी को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में और छह न्यायिक अधिकारियों को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की।

सरकार ने पिछले महीने केवल एक नियुक्ति की है – अधिवक्ता विकास बहल को 21 मई को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, तीन सदस्यीय कॉलेजियम में सीजेआई रमना, जस्टिस रोहिंटन नरीमन और यू यू ललित शामिल हैं। इन तीनों के अलावा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए पांच सदस्यीय कॉलेजियम में जस्टिस ए एम खानविलकर और डी वाई चंद्रचूड़ शामिल हैं।

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे के कार्यकाल के दौरान, कॉलेजियम को नियुक्तियों पर गतिरोध का सामना करना पड़ा और सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिए एक भी सिफारिश करने में विफल रहा। अप्रैल में नए कॉलेजियम के गठन के बाद इसमें बदलाव की उम्मीद थी। महामारी के कारण अदालतों तक पहुंच प्रतिबंधित होने से पिछले साल रिकॉर्ड स्तर पर मामले बढ़े।

News Desk

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