Muzaffarnagar News: गोकशी के मामले में आरोपित की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
मुजफ्फरनगर।(Muzaffarnagar News) मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने गोकशी के मामले में आरोपित की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। ४ साल पुराने मुकदमे में गिरफ्तारी के विरुद्ध हाईकोर्ट का स्टे होने के कारण आरोपित को राहत मिली हुई थी। पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की तो आरोपित को गिरफ्तारी की आशंका हुई।
यह था २०१८ में गोकशी का पूरा मामला-अभियोजन के अनुसार शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव सूजड़ु पुल वाली मस्जिद से काली नदी की ओर जाने वाले ईख के खेत २१ नवंबर २०१८ को गोकशी पकड़ी गई थी। पुलिस के अनुसार मुखबिर से सूचना के आधार पर जब वे ईख के खेत में पहुंचे तो वहां गोकशी की घटना को अंजाम दिया जा रहा था।
मौके से सरताज नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था। जबकि नसीम पुत्र नूरा निवासी जहांगीर पट्घ्टी सूजड़ु तथा फरमान मौके से फरार हो गए थे। ईख के खेत में करीब ढाई कुंतल गोमास तथा गोवंशीय अवशेष बरामद हुए थे। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी।
आरोपित की गिरफ्तारी पर था हाईकोर्ट से स्टे-गोकशी में फरारी के बाद मुकदमे में नामजदगी होने के कारण आरोपित नसीम पुत्र नूरा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसके बाद कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल होने तक पुलिस गिरफ्तारी के विरुद्ध नसीम को स्टे जारी किया था। हाल में ही शहर कोतवाली पुलिस ने मामले की विवेचना पूर्ण कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। जिसके बाद आरोपित नसीम को गिरफ्तारी की आशंका हुई थी।
कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत अर्जी-गिरफ्तारी से बचने के लिए नसीम ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी। जिसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या प्रथम जय सिंह पुंडीर ने की। कोर्ट ने नसीम की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया।