Air India पर 10 लाख रुपये का जुर्माना-टिकट होने के बावजूद बिठाने से कर दिया था मना: DGCA
DGCA की नियमावली के मुताबिक एयरलाइन एक घंटे के भीतर प्रभावित यात्री के लिए वैकल्पिक उड़ान की व्यवस्था कर देती है तो कोई मुआवजा नहीं देना होगा। एयरलाइन अगले 24 घंटों के भीतर वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान करने में सक्षम है तो 10 हजार रुपये तक का मुआवजा देना होता है।
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