Muzaffarnagar News: 6 से खाद्यान्न का वितरण, दो कार्डधारको के मध्य कम से कम ०१ मीटर की दूरी रखी जाये
Muzaffarnagar News:मुजफ्फरनगर। जिला पूर्ति कार्यालय द्वारा बताय गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-२०१३ अन्तर्गत निःशुल्क आवश्यक वस्तुओं (गेहूँ, चावल, साबुत चना, आयोडाइज्ड नमक एवं सोया ऑयल) का वितरण माह जनवरी, २०२२ में दिनांक ०६ से १५ जनवरी, २०२२ तक जनपद में प्रचलित अन्त्योदय कार्डा पर कुल ३५ किग्रा० खाद्यान्न (२० किग्रा० गेहूँ व १५ किग्रा० चावल प्रति कार्ड), ०१ किग्रा० आयोडाइज्ड नमक, ०१ किग्रा० साबुत चना एवं ०१ ली० सोया ऑयल प्रति कार्ड तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारको में कुल ५ किग्रा० खाद्यान्न (०३ किग्रा० गेहूँ व ०२ किग्रा० चावल प्रति यूनिट), ०१ किग्रा० आयोडाइज्ड नमक, ०१ किग्रा० साबुत चना एवं ०१ ली० सोया ऑयल प्रति कार्ड की दर से निःशुल्क वितरण कराया जायेगा।
उक्त वितरण में राशन कार्डधारको को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत उक्तानुसार पाँचो सामग्री एक साथ प्राप्त करने की सुविधा उचित दर विक्रेता के स्टॉक में उपरोक्त वस्तुओं की उपलब्धता की सीमा तक अनुमन्य रहेगी। इस हेतु पृथक से पोर्टेबिलिटी चालान जनरेट नहीं किये जायेंगे। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाईलव्ज्च्वेरीफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने की तिथि वितरण की अन्तिम तिथि १५.०१.२०२२ होगी।
अतः सभी कार्डधारको से अनुरोध है कि वह उपरोक्तानुसार अपना निःशुल्क राशन (गेहूँ, चावल, साबुत चना, आयोडाइज्ड नमक एवं सोया ऑयल) प्राप्त करते समय कोविड-१९ महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु अपने मुँह पर मॉस्क, गमछा, दुपट्टा, रूमाल अवश्य रखें तथा कोविड-१९ महामारी से बचाव हेतु शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशो जैसे-सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखना, सेनिटाईजर प्रयोग करना, ई-पॉस पर अंगूठा लगाने से पूर्व हाथो को साबुन से अच्छी तरह से धोना आदि का पालन करें।
समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि कार्डधारको को ई-पॉस मशीन पर अँगूठा लगवाने से पूर्व कार्डधारको के हाथो को साबुन/सेनेटाईजर से अच्छी तरह धुलवाकर ही ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगवाने के पश्चात् अन्त्योदय एवं पात्र लाभार्थी कार्डधारको को ई-पॉस मशीन के माध्यम से उपरोक्तानुसार आवश्यक वस्तुओं का निःशुल्क वितरण नियमानुसार करें।
वितरण के समय सभी उचित दर दुकानों पर नियुक्त पर्यवेक्षणीय अधिकारी एवं सम्बन्धित उचित दर विक्रेता यह भी सुनिश्चित करें कि दुकान पर ५ से अधिक कार्डधारक एक साथ इकट्ठे न हों, सोशल डिस्टेन्सिंग बनाये रखने के लिए दो कार्डधारको के मध्य कम से कम ०१ मीटर की दूरी रखी जाये तथा कार्डधारको के बीच गोला/निशान बनाकर आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाये।