Muzaffarnagar आबकारी विभाग ने चलाया अभियान, विवाह मंडपों में परोसी गई शराब तो होगी कार्यवाही
मुजफ्फरनगर।(Muzaffarnagar News)आबकारी आयुक्त के आदेशों एवम जिला अधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर के निर्देशों के क्रम में शाम को आबकारी निरीक्षकों द्वारा गंगा स्नान पर्व को देखते हुए अवैध मदिरा के निर्माण एवम बिक्री के रोकथाम के उद्देश्य से शुक्रताल के आस-पास के संदिग्ध स्थलों/जंगलों में दबिश की कार्यवाही की गयी।
आबकारी आयुक्त के आदेशों एवम जिला अधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशों के क्रम में गत शाम को आबकारी निरीक्षकों द्वारा गंगा स्नान पर्व को देखते हुए अवैध मदिरा के निर्माण एवम बिक्री के रोकथाम के उद्देश्य से शुक्रताल के आस-पास के संदिग्ध स्थलों/जंगलों में दबिश की कार्यवाही की गयी। गंगा स्नान मेला के दृष्टिकोण से आम- जनमानस को अवैध मदिरा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आबकारी विभाग द्वारा शुक्रताल एवम आस-पास के क्षेत्र में पोस्टर/पम्पलेट चिपकाये गए।
टीम द्वारा अवैध मदिरा आवागमन को रोकने के उद्देश्य से जनपद में स्थित दिल्ली-देहरादून हाइवे पर वाहनों की सघनता से तलाशी ली गयी, किसी भी वाहन से अवैध मदिरा की बरामदगी नही की जा सकी।
आबकारी आयुक्त महोदय द्वारा दिए गए आदेश के क्रम में रात्रि में टीम द्वारा अवैध मदिरापान/अन्य राज्यों की मदिरा/राजस्व क्षति को रोकने के उद्देश्य से फार्म हाउसों/विवाह मंडपों का निरीक्षण किया गया, कहीं भी अवैध मदिरापान आदि की प्राप्ति नहीं हुई। संबंधित संचालनकर्ताओं को विभाग के नियमों से अवगत कराया गया, उन्हें (एफ एल ११) लेने के बारे में विस्तृत रूप से समझाया गया, किसी प्रकार की दिक्कत न आये इस उद्देश्य से आबकारी निरीक्षकों का दूरभाष नम्बर उपलब्ध कराया गया।
बिना अनुमति फार्म हाउसों व विवाह मंडपों में परोसी गई शराब तो होगी कार्यवाहीः आबकारी अधिकारी
मुजफ्फरनगर।(Muzaffarnagar News) आबकारी आयुक्त के दिए गए आदेशों एवं जिला अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में आबकारी अधिकारी राकेश बहादुर सिंह के नेतृत्व में आबकारी निरीक्षक अनिल कुमार व आबकारी निरीक्षक प्रभात तिवारी व आबकारी निरीक्षक विन्द्रेश कुमार व उनकी टीम ने शादी-विवाह के सीजन को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में स्थित कुछ फार्म हाऊस/विवाह मण्डपों में चेकिंग अभियान चलाया तथा निरीक्षण किया
कि कहीं उनके द्वारा किसी प्रकार की मदिरा, बिना अनुमति तो नहीं परोसी जा रही। इस संबंध में फार्म हाउसों/विवाह मंडपों के संचालनकर्ताओं को आबकारी विभाग के नियमों से अवगत कराया गया, जो निम्न है।विभिन्न प्रकार के समारोहों, यथा शादी-विवाह एवं पार्टी आदि के आयोजन स्थल क्लब, सोसाईटी क्लब रिजार्ट, फार्म हाउस, मैरिज हॉल, कम्यूनिटी सेन्टर, होटल व रेस्टोरेस्ट पर मदिरा उपभोग (परोराने) करने पर ओकेजनल बार अनुज्ञापन (एफ०एल०-११) प्राप्त करना अनिवार्य है।
उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंसों की स्वीकृति) नियमावली २०२० यथासंशोधित के बिन्दु संख्या-(तीन) में समारोह हेतु ओकेजनल बार लाइसेंस (एफ०एल०-११) निर्गत किये जाने का प्राविधान है। आकेजनल बार अनुज्ञापन पर लॉग इन कर निर्धारित सूचनाओं की प्रविष्टी कर एवं निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, १९१० की धारा में प्राविधानित है कि जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम में बनाये गये किसी नियम या किये गये किसी आदेश का उल्लंघन करके अवैध रूप से आयातित किसी मात्रा में मादक वस्तु का परिवहन करेगा या अपने कब्जे में रखेगा
उसे ऐसे कारावास से, जो छः माह से कम नही होगा और जो पाँच वर्ष तक हो सकता है, और जुर्माना से जो धारा-३० के अधीन उत्पाद शुल्क या प्रतिफल शुल्क की धनराशि जो यदि किसी मादक वस्तु के सम्बन्ध में इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों और दिये गये आदेशों के अनुसार या तदधिन प्राप्त लाइसेंस, परमिट या पास के अनुसार कार्यवाही की गयी होती तो उदग्रहणीय होती, के दस गुने या पाँच हजार रूपये, जो भी अधिक हो, से कम नही होगा, दण्डित किया जायेगा।